ऑपरेशन शिकंजा के तहत छेड़खानी व पोक्सो एक्ट के अभियुक्त को 07 वर्ष का कारावास व 20000 रु अर्थदण्ड की सजा
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव* के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में-
दिनांक-11.06.2017 को वादी मुकदमा शुदर्शन पुत्र हरीराम निवासी बगहीसीर थाना को0 गैसड़ी की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि वादी की पुत्री को विपक्षी राम शब्द उर्फ पकेलू आदि द्वारा स्कूल जाते समय रास्ते में छेड़छाड़ करना व अश्लील बातें करना के आधार पर थाना-को0 गैसड़ी पर मु0अ0सं0- 639/2017 धारा- 363, 366, 354D , 342 भा0द0वि0 व 18 पोक्सो एक्ट बनाम 1.राम शब्द उर्फ पकेलू पुत्र द्वारिका 2.सरिता पत्नी घुरहू 3.चिनकन पुत्र द्वारिका 4.रामपियारी पत्नी द्वारिका 5.रामचरित्र पुत्र द्वारिका निवासीगण बगहीसीर थाना को0 गैसड़ी जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री कृष्ण कुमार यादव थाना को0 गैसड़ी बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव, विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार शुक्ला एवं थाना- को0 गैसड़ी पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पाक्सो बलरामपुर द्वारा धारा 363,366 भा0द0वि0 व पोक्सो एक्ट की धारा 18 के अपराध में अभियुक्त राम शब्द उर्फ पकेलू उपरोक्त को 07 वर्ष का कारावास व 20000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
नोट- अन्य अभियुक्तों को मान0 न्यायालय द्वारा दोषमुक्त किया गया है।