दलित लड़की के साथ घर मे घुसकर छेडछाड व विरोध करने पर धारदार हथियार से घायल करने के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सज़ा

दलित लड़की के साथ घर मे घुसकर छेडछाड व विरोध करने पर धारदार हथियार से घायल करने के मामले में आरोपी को 4 वर्ष की सज़ा

मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश

मुज़फ्फरनगर दलित लड़की से छेड़छाड़ करने व विरोध करने पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को कोर्ट ने दोषी करार देते हुए चार साल की सजा सुनाई है।
गत एक जनवरी 2016 को शामली ज़िले के थाना कांधला के एक गांव में 16 वर्षीय दलित लड़की के साथ छेड़छाड़ करने का विरोध करने पर पीड़ित पर हमला करने बचाने आई मां को भी पीटने के मामले में आरोपी संतोष पुत्र चोहल सिंह को 4 वर्ष की सज़ा व 25 हज़ार रुपये का जुर्माना किया गया है। मामले की सुनवाई विशेष अदालत पॉक्सो 1 के ज़ज़ रितेश सचदेवा की कोर्ट में हुई । कोर्ट ने आरोपी को धारा 452 में 4 वर्ष की सज़ा व 10 हज़ार रुपये जुर्माना धारा 354 में 3 वर्ष की सज़ा व 5 हज़ार रुपये जुर्माना पोक्सो कानून में 4 वर्ष की सज़ा व दस हज़ार रुपये जुर्माना किया गया है । धारा 323 व 504 में भी एक एक वर्ष की सज़ा सुनाई गई है। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक विक्रांत राठी व प्रदीप बालियान ने 8 गवाह पेश कर पैरवी की।
अभियोजन की कहानी के अनुसार गत एक जनवरी 2016 को शामली ज़िले के थाना कांधला के एक गांव में घर मे घुसकर एक 16 वर्षिय दलित लड़की से छेड़छाड़ गालीगलौच का विरोध करने पर पीड़ित व बचाने आई मां पर हमला किया गया था।

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