दहेज हत्या के 03 आरोपियों को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 30000 रु अर्थदण्ड की सजा

दहेज हत्या के 03 आरोपियों को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 30000 रु अर्थदण्ड की सजा

बलरामपुर-पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में वादी मुकदमा रमेश कुमार चौहान पुत्र राजाराम नि0 तुलसीपुर कल्पनिया थाना मनकापुर जनपद गोण्डा की तहरीरी सूचना के आधार पर कि, विपक्षी 1.रामकेश चौहान उर्फ बब्लू पुत्र सीताराम 2. सीताराम चौहान पुत्र सुखराज 3. सीतारानी देवी पत्नी सीताराम चौहान निवासी जखौली अहिरनडीह थाना सादुल्लानगर बलरामपुर द्वारा वादी की पुत्री को दहेज मे रुपए की मांग को लेकर मार डालने के आधार पर थाना सादुल्ला नगर पर मु0अ0सं0- 761/2016 धारा- 304 B, 498A भा0द0वि0, 3/4 D.P.Act बनाम रामकेश चौहान उर्फ बब्लू 2. सीताराम चौहान 3. सीतारानी देवी पत्नी सीताराम चौहान थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर का अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी उतरौला रामराज राम द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अभियोजक कुलदीप सिंह (DGC Cr) द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 10-10 वर्ष का कारावास व 30000-30000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।।

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