हत्या के आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50000 रु0 का अर्थदण्ड

हत्या के आरोपियों को न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास की सजा व प्रत्येक को 50000 रु0 का अर्थदण्ड

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में
दिनांक 9.8.2018 को वादी मुकदमा घनश्याम यादव पुत्र बृजलाल यादव नि0जगदीशपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि, विपक्षी 1.जयबहादुर मिश्रा 2.केदारनाथ उर्फ खुड़बुड़ पुत्रगण चनगुद मिश्रा निवासी जगदीशपुर थाना तुलसीपुर द्वारा वादी के चाचा शोभाराम को हंसिया से मारने से मृत्यु हो जाने के आधार पर थाना तुलसीपुर पर मु0अ0सं0- 130/18 धारा- 302 भा0द0वि0 बनाम जयबहादुर मिश्रा आदि थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर का अभियोग पंजीकृत अभियोग हुआ । जिसके अभियोग की विवेचना शैलेन्द्र कुमार त्रिपाठी द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव , जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह (DGC) criminal एवं थाना तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर द्वारा अन्तर्गत धारा- 302 भा0द0वि0 के अपराध में अभियुक्तों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 50000 रु का अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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