किसानों को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर क्षतिपूर्ति के लिए दावा बीमा कम्पनी को करे प्रस्तुत
दिनांक – 20 मार्च 2023
जिला कृषि अधिकारी आरपी राणा ने जनपद के समस्त किसान भाइयों को बताया है कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में निहित प्रावधान के अन्तर्गत जनपद में खड़ी फसलों को स्थानिक आपदाओं- ओलावृष्टि, जलभराव (फसल धान को छोड़कर), भूस्खलन, बादल फटना, आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग से क्षति तथा फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिनों तक खेत में सुखाई हेतु रखी फसल को ओलावृष्टि, चक्रवात, बेमौसम/चक्रवाती वर्षा से फसलों की क्षति स्थानीकृत रूप से होती है, जिसमें सीमित क्षेत्र में ही फसलों को क्षति होती है। इन जोखिमों से क्षति की स्थिति में बीमित कृषकों को व्यक्तिगत स्तर पर आपदा की स्थिति तक उत्पादन लागत में व्यय के अनुरूप प्राथमिकता पर आंशिक क्षतिपूर्ति का भुगतान बीमा कम्पनी द्वारा दिया जायेगा। आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में भुगतान की गई धनराशि को मौसम के अन्त में फसल कटाई प्रयोगों से प्राप्त उपज के आधार पर कुल देय क्षतिपूर्ति की धनराशि में समायोजित किया जायेगा।
कृषकों को आपदा के 72 घण्टे के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जाना आवश्यक होगा। कृषक द्वारा स्वयं अथवा बीमा कम्पनी के टोल फ्री नं0/ सम्बन्धित बैंक शाखा / जनपद के कृषि अथवा राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी अथवा ग्राम प्रधान / क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को प्रस्तुत किया जा सकता है। कृषक द्वारा स्वयं के स्थान पर जनपद के बैंक शाखा / कृषि/राजस्व विभाग के किसी भी स्तर के अधिकारी/ग्राम प्रधान / क्षेत्र पंचायत सदस्य के माध्यम से आपदा के 72 घण्टे के अन्दर व्यक्तिगत दावा बीमा कम्पनी को फसल से सम्बन्धित आवेदन प्रस्तुत करेगें। कृषक सीधे फसल बीमा कम्पनी को टोल फ्री नम्बर 1800- 889-6868 पर अपनी फसल से सम्बन्धित शिकायत को दर्ज करा सकते हैं।
जनपद में स्थापित कंट्रोल रूम नम्बर- 9891700011 पर भी अतिवृष्टि एवं ओला वृष्टि से फसलों में क्षति हुई है तो अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। सम्बन्धित बीमा कम्पनी के जिला प्रबन्धक को भी इस नम्बर 7860769566 पर सीधे अवगत करा सकते हैं।