हरियाणा एसटीएफ पर हमले के आरोपियों की जमानत याचिका खारिज
26 मार्च को झिंझाना के केरटू में हत्या के आरोपी को पकड़ने गई पुलिस पर हुआ था हमला -30-40 लोगों ने हरियाणा एसटीएफ पर हमला, पिस्टल व सोने की चेन लूट ली थी कैराना। हत्या के आरोपी को पकड़ने गई हरियाणा एसटीएफ पर जानलेवा हमला करने व सरकारी पिस्टल, सोने की चेन लूटने के तीन आरोपियों की अपर जिला सत्र न्यायाधीश ने जमानत याचिका खारिज कर दी।सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता सतेंद्र धीरयान ने बताया कि 26 मार्च को हरियाणा के सोनीपत एसटीएफ की टीम एसआई राजबीर सिंह के साथ करनाल जनपद के थाना मधुबन में 2020 में हुई हत्या के आरोपी जबरूदीन उर्फ जबरू निवासी केरटू थाना झिंझाना को पकड़ने के लिए गई थी। आरोपी जबरूदीन पर हरियाणा पुलिस की ओर से 25 हजार का इनाम घोषित था। एसटीएफ ने जैसे ही जबरूदीन को पकड़ा तो उसने शोर मचाकर अपने साथियों को बुला लिया। करीब 30-40 लोगों की भीड़ ने हरियाणा एसटीएफ पर हमला करके आरोपी जबरूदीन को छुड़ा लिया।
सूचना पर यूपी पुलिस की गाड़ी भी मौके पर पहुंच गई और जबरूदीन को दोबारा हिरासत में ले लिगा गया। इसके बाद भीड़ ने दोबारा पुलिस पार्टी पर जानलेवा हमला कर दिया। इस दौरान सरकारी पिस्टल, सोने की गले की चेन लूट ली। साथ ही भीड़ ने हरियाणा एसटीएफ के जवाने से एके 47 राइफल भी लूटने का प्रयास किया।
एसआई राजबीर सिंह की तहरीर पर पुलिस ने संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के साथ ही सरकारी पिस्टल व सोने की चेन भी बरामद कर ली। इस मुकदमे में जेल में बंद आरोपी मुरसलीन, मोहम्मद अली व उमरदीन निवासी केरटू ने अपर जिला सत्र न्यायालय में अपने अधिवक्ता के माध्यम से जमानत याचिका दायर करते हुए तर्क दिया कि उनका मुव्वकिल बेकसूर है। एफआईआर अज्ञात में दर्ज है।
हत्यारोपी जबरदीन से कोई संबंध नहीं है। अभियोजन पक्ष ने जमानत का विरोध करते हुए तर्क दिया कि हमले के दौरान कई पुलिसकर्मी घायल हुए थे। पुलिस का सरकारी पिस्टल व सोने की गले की चेन लूट ली गई थी। जिसे आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद बरामद किया गया। अपराध की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार ने आरोपी मुरसलीन, मोहम्मद अली व उमरदीन निवासी केरटू थाना झिंझाना की जमानत याचिका खारिज कर दी।