मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बेरोजगार नवयुवक,नवयुवतियां, परम्परागत कामगार स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए करें आवेदन

मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत बेरोजगार नवयुवक,नवयुवतियां, परम्परागत कामगार स्वरोजगार हेतु ऋण के लिए करें आवेदन

जिलाधिकारी बलरामपुर के निर्देश के अनुपालन में जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना संचालित की जा रही है। मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र के शिक्षित बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां, परम्परागत कामगार जिनकी आयु 18 से 50 वर्ष के बीच है, उन्हें अपने ही गांव में स्वरोजगार के लिए 10.00 लाख तक के ऋण बैंकों के माध्यम से प्रदान किये जाते हैं।
उन्होंने बताया कि सामान्य वर्ग के पुरूष लाभार्थियों को पूंजीगत मद में 4 प्रतिशत ब्याज स्वयं वहन करना होगा अवशेष ब्याज विभाग द्वारा प्रदान किया जायेगा व महिला तथा अन्य आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों को पूंजीगत मद में ब्याज रहित ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। इच्छुक व्यक्ति योजना के ई-पोर्टल www.cmegp.data-center.co.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन के साथ पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, शैक्षिक योग्यता, तकनीकी योग्यता प्रमाण पत्र, जाति, निवास प्रमाण पत्र, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, व परिवार रजिस्टर की नकल, राशन कार्ड की छाया प्रति के साथ ऑनलाइन उपरान्त हार्ड कॉपी कार्यालय में अनिवार्य रूप से किसी भी कार्य दिवस में जमा कर सकते है। इस सम्बन्धम में विस्तृत जानकारी हेतु किसी भी कार्य दिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, निकट रानी धर्मशाला, नौशहरा, बलरामपुर में जानकारी ले सकते है अथवा मो० नं० 9580503170/9598782988 पर भी सम्पर्क कर सकते है।
ऑनलाइन प्राप्त आवेदन पत्रों को स्कोर कार्ड के माध्यम से चयन किया जायेगा तथा आवेदकों के ऋण आवेदन पत्र ऑनलाइन बैंको को वित्तपोषण हेतु अग्रसारित किया जायेगा। जनपद के बेरोजगारों से अपेक्षा है कि उक्त योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें और स्वावलम्बी बन कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रदान करें।

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