आगामी त्योहार के मद्देनजर 13 अक्टूबर से 28 नवम्बर तक जनपद में धारा 144 लागू
आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण,सकुशल एवं सांप्रदायिक सौहार्द के साथ संपन्न कराए जाने हेतु जिला मजिस्ट्रेट अरविंद सिंह द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 तहत जनपद में धारा 144 दिनांक 13 अक्टूबर 2023 से 28 नवंबर तक संपूर्ण जनपद में लागू कर दिया गया है।
इस दौरान 1- पांच या पांच से अधिक व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे।
2 -कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह किसी भी प्रकार की कोई अपवाह नहीं फैलाएगा और ना ही ऐसा कोई कृत्य करेगा जिससे शांति भंग की संभावना हो।
3-कोई भी व्यक्ति/संगठन,बाजार शासकीय अथवा अर्द्धशासकीय संस्थाओं को जबरन बंद नहीं कराएगा तथा रेल मार्ग एवं सड़क मार्ग व विद्युत आपूर्ति व अन्य आवश्यक सेवाओं को अवरुद्ध नहीं करेगा।
4-कोई भी व्यक्ति बिना संबंधित उप जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के आम सभा का आयोजन नहीं करेगा और ना ही जुलूस निकलेगा तथा ना ही ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करेगा।
5-कोई भी व्यक्ति दुर्गा पूजा अथवा अन्य किसी भी समारोह आयोजन के नाम पर किसी भी सार्वजनिक मार्ग पर कोई अतिक्रमण/अवरोध उत्पन्न नहीं करेगा।
6-कोई भी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह परंपरागत मार्गों एवं जुलूस के अतिरिक्त नई परंपरा के अनुसार कोई ऐसा कृत्य नहीं करेगा जिससे शांति व्यवस्था भंग हो। जुलूस मार्ग का परंपरागत मार्ग ही प्रयोग किया जाएगा।
7-छठ पूजा का त्यौहार भी संवेदनशील त्यौहार है, इस दौरान पुरुष एवं महिलाओं द्वारा संयुक्त रूप से नदियों में स्नान एवं पूजन अर्जन किया जाता है। इस दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा किसी भी महिला अथवा बालिका का फोटो आदि उसकी अनुमति/सहमति के बिना नहीं खींचा जाएगा।
8- किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों का समूह किसी भी धर्म अथवा व्यक्ति विशेष पर कोई अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया पर नहीं करेगा।
धारा 144 के आदेशों के किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की जाएगी।