अवैध चाकू रखने वाले अभियुक्त को 05 माह का कारावास व 500 रु0 का अर्थदण्ड की सजा
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में
एक अदद अवैध चाकू रखने के सम्बन्ध में आरोपी रामनरेश पुत्र छोटू नि0 बभनी कठेर थाना गौरा चौराहा बलरामपुर को गिरफ्तार किया गया व बरामदगी के आधार थाना कोतवाली गैसड़ी पर मु0अ0सं0 86/03 धारा 4/25 आर्म्स एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना उ0नि0 छोटेलाल थाना कोतवाली गैसड़ी द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव व अनूप कुमार सिंह एपीओ एवं थाना कोतवाली गैसड़ी पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय जे0एम0 प्रथम धारा 4/25 आर्म्स एक्ट में अभियुक्त रामनरेश पुत्र छोटू उपरोक्त को 05 माह का कारावास व 500रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।