प्रधानपति पर इलाहाबाद HC ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, चुनाव आयोग से कहा- निर्वाचित महिला प्रधान खुद काम करेंगी निर्वाचन आयोग ऐसा हलफनामा लें

प्रधानपति पर इलाहाबाद HC ने लगाया 10 हजार का जुर्माना, चुनाव आयोग से कहा- निर्वाचित महिला प्रधान खुद काम करेंगी निर्वाचन आयोग ऐसा हलफनामा लें

हाईकोर्ट ने कहा,’प्रधानपति शब्द उत्तर प्रदेश में काफी लोकप्रिय है। इसे वहां व्यापक तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल महिला प्रधान के पति के लिए किया जाता है। कानूनी रूप से गलत होने के बाद भी प्रधानपति महिला प्रधान की जगह काम करता है।
ग्रामीण इलाकों में अक्सर महिला ग्राम प्रधान की जगह उनके पति कामकाज संभालते हुए नजर आते हैं। ऐसे में जब किसी शख्स को काम होता है तो उसे निर्वाचित महिला ग्राम प्रधान की जगह उसके पति के चक्कर काटने पड़ते हैं, इस तरह के ही एक मामले में इलहाबाद हाई कोर्ट ने प्रधानपति को फटकार लगाते हुए उस पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लगा दिया।

महिला ग्राम प्रधान की जगह पति के काम करने पर आपत्ति जताते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि इस तरह हस्तक्षेप करने से महिलाओं को आरक्षण देने का कोई मतलब नहीं रह जाता है। प्रधानपति की रिट याचिका को खारिज करते हुए होई कोर्ट ने कहा कि प्रधानपति को ग्राम सभा के कामकाज में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है।
कानूनी रूप से गलत होने के बाद भी प्रधानपति महिला प्रधान की जगह काम करता है, अदालत ने कहा कि ऐसे कई उदाहरण हैं, जहां महिला प्रधान सिर्फ रबर स्टाम्प की तरह काम करती हैं और सभी फैसले प्रधानपति ही लेते हैं। इस अवस्था में निर्वाचित प्रतिनिधि मूक दर्शक बनकर सबकुछ देखता रहता है।

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