ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने वाले 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व 250000-250000 रु0 का जुर्माना की सजा

ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने वाले 05 आरोपियों को आजीवन कारावास व 250000-250000 रु0 का जुर्माना की सजा

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में वादी मोती लाल पुत्र अयोध्या प्रसाद थाना रेहरा बजार बलरामपुर की तहरीरी सूचना के आधार पर अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के सम्बंधियों (भाई, भतीजा, भतीजी ) को मार-पीट कर धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने के जुर्म में दिनांक- 25.02.2019 को थाना रेहरा बजार पर मु0अ0सं0- 40/2019 धारा 302/307/109/34 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात थाना रेहरा बजार बलरामपुर पंजीकृत हुआ अभियोग की दौराने विवेचना में अभियुक्त 1. मो0 कलाम पुत्र मुमताज 2. महिउद्दीन पुत्र सलाउद्दीन 3. समसुद्दीन पुत्र सलाउद्दीन नि0 महुआढार कालू बनकट थाना रेहरा बजार बलरामपुर 4. सद्दाम पुत्र निगाह मोहम्मद नि0 रज्जाकपुरवा अगयाबुजुर्ग थाना रेहरा बजार बलरामपुर 5 गोली बंजारा उर्फ अकबर अली पुत्र मो0 अजीम नि0 नवीनगर कालू बनकट थाना रेहरा बजार बलरामपुर प्रकाश में आये।
जिसके अभियोग की विवेचना नि0 श्री राजेश कुमार व नि0 राम समुझ प्रभाकर थाना रेहरा बजार द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग में मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री सर्वेन्द्र नाथ, DGC cri श्री कुलदीप सिंह एवं थाना रेहरा बजार पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त मो0 कलाम आदि उपरोक्त को मा0 जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 250000-250000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*

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