सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान से 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी मतदाता सूचना पर्ची – डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी

सभी पंजीकृत मतदाताओं को मतदान से 5 दिन पूर्व जारी की जायेगी मतदाता सूचना पर्ची – डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी

डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद सिंह ने बताया की लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में अधिक से अधिक मतदाता अपनी भागीदारी सुनिश्चित करे इसके लिए विधानसभावार निर्वाचक नामावली में पंजीकृत सभी मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्ची जारी की जायेगी। इस मतदाता सूचना पर्ची के आगे के भाग पर निर्वाचक नामावली में भाग संख्या व नाम, क्रम संख्या, पोलिंग स्टेशन का नाम तथा मतदान का दिनांक, क्यू आर कोड इत्यादि का उल्लेख होगा। मतदाता सूचना पर्ची के पीछे के भाग पर पोलिंग स्टेशन का नक्शा तथा बी0एल0ओ0 का नाम, बी0एल0ओ0 का काॅन्टेक्ट नम्बर, मतदान करने के लिए आयोग द्वारा निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज का विवरण तथा अन्य महत्वपूर्ण निर्देश आदि उल्लिखित रहेगा। मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को हिन्दी में रंगीन वोटर गाइड भी दी जाएगी।

उन्होंने बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार समस्त पंजीकृत मतदाताओं को मतदाता सूचना पर्चीं का वितरण मतदान की तिथि के 09 दिन पूर्व से लेकर मतदान की तिथि से 05 दिन पूर्व तक समस्त मतदाताओं को उपलब्ध करायी जाएगी। बी0एल0ओ0 द्वारा मतदाता सूचना पर्ची, पंजीकृत मतदाता को या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को रजिस्टर पर हस्ताक्षर कराने के बाद दी जायेगी।

*मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को दी जाएगी रंगीन वोटर गाइड*

जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि मतदाता सूचना पर्ची के साथ प्रत्येक परिवार को रंगीन वोटर गाइड दी जाएगी।
रंगीन वोटर गाइड में चित्रों के माध्यम से मतदाता ई0वी0एम0 से कैसे अपना मतदान करें तथा भारत निर्वाचन आयोग द्वारा दी जा रही सुविधा ऐप्स जैसे सक्षम-ईसीआई, वोटर हेल्पलाइन ऐप, अपने अभ्यर्थी को जाने (नो योर कैन्डिडेट) ऐप तथा सी-विजिल ऐप की जानकारी दी गयी है। इसके साथ ही पंजीकरण, मतदान, दिव्यांगजनों एवं वरिष्ठजनों को घर से मतदान तथा डाक मतपत्र की सुविधा के बारे में बताया गया है।

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