पुलिस द्वारा पूर्व विधायक भू-माफिया आरिफ अनवर हाशमी के भाई मारूफ अनवर हाशमी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस द्वारा पूर्व विधायक भू-माफिया आरिफ अनवर हाशमी के भाई मारूफ अनवर हाशमी को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में अवैध अतिक्रमण /कब्जेदारी/ भू-माफियों के विरूद्ध चलाये जा रहे सघन अभियान/ कार्यवाही के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव व क्षेत्राधिकारी उतरौला प्रमोद कुमार यादव के पर्यवेक्षण में जनपद स्तरीय भू-माफिया आरिफ अनवर हाशमी व उसके भाई मारूफ अनवर हाशमी व परिजन के विरूद्ध अभिलेखों में हेरा फेरी कराकर थाने की सरकारी जमीन को कब्जा करने के सम्बन्ध में थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर पर मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420/468/120बी/186/434 भादवि0 व ¾ सार्व0सं0क्ष0नि0 अधिनियम* पंजीकृत किया गया था । साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मारूफ अनवर हाशमी पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी अहिरौला थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को प्रभारी निरीक्षक बृजानन्द सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री कमलेश कुमार यादव , हे0का0 कैलाश यादव ,हे0कां0 अंगद यादव , का0 शैलेश यादव,का0 पवन मौर्या,म0का0 वाज्या लक्ष्मी , म0का0 अंजली देवी द्वारा गिरफ्तार कर मा0न्यायालय रवाना किया गया ।
उक्त प्रकरण में उल्लेखनीय है की थाना सादुल्लानगर परिसर के गाटा संख्या 696 रकबा 2.16 एकड जो थाने के नाम आवंटित भूमि है, इसमे से 18 डिसमिल जमीन दिनांक 27.06.2013 को मुत्तवलवी मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्ला अलैह के नाम वर्ष 2013 मे गलत तरीके से हड्पने की नियत से राजस्व अभिलेखो में दर्ज कराकर भू- माफिया आरिफ अनवर हाशमी व मारुफ अनबर हाशमी पुत्र गण स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी ग्राम अहिरौला थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा कब्जा करने का कुत्सित प्रयास किया गया । पूर्व विधायक भू-माफिया आरिफ अनवर हाशमी द्वारा अपने भाई मारूफ को कथित रूप से एक कमेटी गठित कर इसका मुतवल्ली बना दिया गया था ।
तत् समय ही वर्ष 2013 मे थाना प्रभारी श्री परवेज अहमद को जब इस बात की जानकारी मिली तो उनके द्वारा तत्काल भू-माफिया आरिफ द्वारा कराये गये। इस कृत्य के विरूद्ध अपीलीय प्रार्थना पत्र दिनांक 29.08.2013 के माध्यम से एक वाद दायर किया गया जिस पर विचरण करते हुये तत्कालीन उपजिलाधिकारी उतरौला द्वारा स्वीकार कर लिया गया । प्रकरण में सुनवाई के क्रम में पूर्व पारित आदेश दिनांक 27.06.2013 को, जिसके माध्यम से उनके पूर्वाधिकारी उपजिलाधिकारी उतरौला द्वारा थाने की 18 डिसमिल जमीन जो मजार शरीफ के नाम गलत तरीके से दर्ज कर दी गयी थी, यह आदेश निरस्त कर दिया गया ।

विपक्षी मुतवल्ली मारूफ अनवर हाशमी द्वारा उपरोक्त आदेश से क्षुब्ध होकर एक वाद न्यायालय अपर आयुक्त देवीपाटन मण्डल गोण्डा के समक्ष योजित किया गया । जहां विचारोपरान्त वाद सं0 924/2018 मजार शरीफ बाबा ऑशहीदे मिल्लेत मुत्तवल्ली मो0 मारूफ हाशमी बनाम प्रभारी थानाध्यक्ष सादुल्लानगर उ0प्र0 भू- राजस्व अधिनियम , 1901 अंतर्गत धारा 219 अंतिम आदेश 03.11.2023 के द्वारा यह आदेश पारित किया गया कि प्रस्तुत निगरानी इस आधार पर निस्तारित की जाती है कि “अवर न्यायालय निगरानी कर्ता का पक्ष भी सुन ले, तथा दोनो पक्षों के सुनने के उपरान्त गुण दोष पर बात का निस्तारण करे” ।

विपक्षीगण द्वारा माह दिसम्बर 2023 में मा0 उच्च न्या0 में एक रिट याचिका रिट पिटीशन सं0 11083 / 2023 मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह बनाम राज्य में योजित की गयी, जिसमें मा0उच्च न्या0 द्वारा उपजिलाधिकारी उतरौला बलरामपुर को दिनांक 18.12.2023 को तीन माह में प्रकरण का निस्तारण किये जाने हेतु आदेशित किया गया था ।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में उपजिलाधिकारी उतरौला जनपद बलरामपुर द्वारा अपना निर्णय 19.03.2024 को पारित किया गया जिसमें तथ्यो के आधार पर थानाध्यक्ष सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर द्वारा प्रस्तुत वाद दायर प्रार्थना पत्र दिनांकित 29.08.2013 स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिनांक 27.06.2013 वापस लिया जाता है । मजार शरीफ बाबा शहीदे मिल्लत अब्दुल कुद्दूस शाह रहमतुल्ला अलैह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 33/39 भू- राजस्व अधि0 सन 1901 धारा -49 जोत चकबन्दी अधि0 में बाधित होने के कारण निरस्त किया जाता है तथा बाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है । पत्रावली में यदि कोई स्थगन आदेश हो तो उसे भी वापस लिया जाता है । तदनुसार भू- अभिलेखो में अंकन की जाये । सम्बन्धी आदेश जारी किया गया ।

*उक्त प्रकरण में मु0अ0सं0 41/2024 धारा 420/468/120बी/186/434 भादवि0 व ¾ सार्व0सं0क्ष0नि0 अधिनियम बनाम 1.आरिफ अनवर हाशमी 2. मारूफ अनवर हाशमी पुत्र गण स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी गण अहिरौला थाना सादुल्लानगर जनपद बलारमपुर व 3. अन्य परिवारीजन 4. कथित कमेटी के सदस्य गण के विरूद्ध पंजीकृत किया गया था । साक्ष्य संकलन के आधार पर मुकदमा उपरोक्त के अभियुक्त मारूफ अनवर हाशमी पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी अहिरौला थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को प्रभारी निरीक्षक बृजानन्द सिंह मय हमराह उ0नि0 श्री कमलेश कुमार यादव , हे0का0 कैलाश यादव ,हे0कां0 अंगद यादव , का0 शैलेश यादव, का0 पवन मौर्या, म0का0 वाज्या लक्ष्मी , म0का0 अंजली देवी द्वारा गिरफ्तार कर न्यायालय रवाना किया गया।

अभियुक्त मारूफ अनवर हाशमी पुत्र स्व0 अब्दुल गफ्फार हाशमी निवासी अहिरौला थाना सादुल्लानगर जनपद बलरामपुर को1 .प्र0नि0 बृजानन्द सिंह 2.उ0नि0 कमलेश सिंह 3.हे0कां0 अंगद यादव 4.हे0कां0 कैलाश यादव 5.कां0 शैलेश यादव 6.का0 पवन मौर्या 7.म0का0 वाज्या लक्ष्मी 8.म0का0 अंजली देवी द्वारा गिरफ्तार किया गया।

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