निर्धारित मूल्य पर ही गैस सिलेंडर की बिक्री सुनिश्चित करें गैस एजेंसियां : जिलाधिकारी

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निर्धारित मूल्य पर ही गैस सिलेंडर की बिक्री सुनिश्चित करें गैस एजेंसियां : जिलाधिकारी

जनपद में गैस एजेंसियों द्वारा रिफिल गैस सिलेंडर की आपूर्ति में अनियमितता तथा निर्धारित मूल्य से अधिक वसूली की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी श्री विपिन कुमार जैन ने कड़ा रुख अपनाया है।
जिलाधिकारी ने जनपद की सभी गैस एजेंसियों के संचालकों एवं प्रबंधकों को निर्देशित किया है कि उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडर निर्धारित दर पर ही उपलब्ध कराया जाए और किसी भी प्रकार की जमाखोरी अथवा कृत्रिम अभाव उत्पन्न न किया जाए।

जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा बताया गया कि वर्तमान में जनपद में गैस सिलेंडरों की आपूर्ति सामान्य है और किसी प्रकार की आपूर्ति बाधित नहीं है। पूर्व में 14 किलोग्राम रिफिल गैस सिलेंडर का मूल्य 924 रुपये था, जिसे दिनांक 07 मार्च 2026 से बढ़ाकर 984 रुपये प्रति सिलेंडर कर दिया गया है।
उन्होंने बताया कि जनपद में कुल 42 गैस एजेंसियां संचालित हैं, जिनमें से आईओसीएल की 16, बीपीसीएल की 14 तथा एचपीसीएल की 12 एजेंसियां शामिल हैं।
जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि यदि किसी गैस एजेंसी द्वारा सिलेंडरों की जमाखोरी कर कृत्रिम अभाव उत्पन्न करने अथवा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर बिक्री करने का प्रयास किया जाता है, तो संबंधित एजेंसी के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।
साथ ही संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि गैस वितरण व्यवस्था पर सतर्क निगरानी बनाए रखें, जिससे उपभोक्ताओं को समय पर गैस सिलेंडर उपलब्ध हो सके और किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए।