सरकारी विभागों/कार्यदाई संस्थाओं द्वारा किये जा रहे भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी एवं टीडीएस कटौती संबंध में बैठक संपन्न
दिनांक-20 जुलाई 2022
राजस्व संग्रह में प्रगति ले जाने हेतु सरकारी विभागों/कार्यदाई संस्थाओं द्वारा किए जा रहे भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी एवं टीडीएस कटौती हेतु बैठक जिलाधिकारी श्रीमती श्रुति की अध्यक्षता में संपन्न हुई।
बैठक में सहायक आयुक्त राज्य कर इम्तियाज सिद्दीकी द्वारा सभी आहरण वितरण अधिकारियों को विस्तार पूर्वक जीएसटी एवं टीडीएस कटौती के बारे में बताया गया।
ऋषिकेश यादव उपायुक्त राज्य कर ने बताया कि सरकारी विभागों एवं कार्यदाई संस्थाओं द्वारा कांट्रेक्टर को ढाई लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर नियमानुसार जीएसटी एवं टीडीएस कटौती किया जाना अनिवार्य है।
उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग कार्यदाई संस्था उन्हीं कॉन्टैक्टर को कार्य दें, जिनके पास जीएसटी नंबर अनिवार्य रूप से हो एवं यह भी सुनिश्चित कर लें कि जीएसटी नंबर एक्टिव हो।
उन्होंने बताया कि सरकारी विभागों द्वारा जीएसटी कटौती के लिए टीडीन नंबर का होना अनिवार्य है, इसके लिए विभाग वेबसाइट gst.gov.in पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराकर टीडीएन नंबर प्राप्त कर सकते हैं।
उन्होंने कहा कि सरकारी विभाग कार्यदाई संस्था कॉन्टैक्टर को ढाई लाख रुपए से अधिक के भुगतान पर हर महीने की 10 तारीख तक जीएसटीआर -7 रिटर्न ऑनलाइन दाखिल करना जरूर सुनिश्चित करें, इसमें ठेकेदार का नाम, जीएसटी नंबर, काम की राशि,दिनांक, टैक्स की राशि, बैंक चालान, बिल का नंबर की जानकारी देनी होगी। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत स्तर पर भी होने वाले कार्यों पर टीडीएस एवं जीएसटी कटौती किए जाना अनिवार्य है।
जिलाधिकारी द्वारा सभी सरकारी विभागों एवं कार्यदाई संस्थाओं को नियमानुसार टीडीएस एवं जीएसटी कटौती किए जाने, टीडीएन नंबर प्राप्त किए जाने का निर्देश दिया गया। उन्होंने उपायुक्त जीएसटी को सरकारी विभागों एवं कार्यदाई संस्थाओं के जीएसटी कटौती को लेकर शंकाओं एवं समस्याओं को दूर किए जाने के लिए हेल्पलाइन नंबर प्रदान किए जाने का निर्देश दिया गया।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष, सहायक आयुक्त जीएसटी इम्तियाज सिद्दीकी, मोहम्मद दानिश, राज्य कर अधिकारी सपना, समस्त अधिशासी अधिकारी वाह अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।