शहर क्षेत्र में लगाया जाए एयर पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशन-सदस्य, न्यायाधीश एनजीटी डॉ अफरोज अहमद
वेट लैंड, तालाब, झीलों को अवैध अतिक्रमण से कराएं मुक्त-सदस्य, न्यायाधीश एनजीटी डॉ अफरोज अहमद
दिनांक-3 अक्टूबर 2022
सदस्य न्यायाधीश राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण मुख्य पीठ नई दिल्ली डॉ० अफरोज अहमद द्वारा जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण एवं मृदा प्रदूषण आदि को रोकने के संबंध में अधिकारियों के साथ बैठक की गई। उन्होंने अधिशासी अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि कूड़े को सड़क के किनारे ना लगवाए, बल्कि उनका निस्तारण करने के लिए जगह चिन्हित करें। सॉलि़ड वेस्ट एवं लिक्विड वेस्ट का अलग-अलग निस्तारण करें। वेस्ट का प्रयोग बिजली पैदा करने एवं कंपोस्टिंग करने में किया जा सकता है जो कि एक अच्छा कदम होगा।
उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को बायो मेडिकल वेस्ट का निस्तारण किए जाने का निर्देश दिया, उन्होंने कहा कि बायो मेडिकल वेस्ट इधर उधर ना फेंके जाएं यह सुनिश्चित किया जाए। अवैध खनन पर सख्ती से निपटने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए हमें नदी, झील, पेड़ों आदि को संरक्षित करना होगा। नदी,तालाबों, झीलों आदि पर अवैध अतिक्रमण को मुक्त कराए जाने का निर्देश दिया। नदियों में मिलने वाले नालों के गंदे पानी का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट किया जाए।
उन्होंने वायु प्रदूषण के रोकथाम के लिए अवैध ईट भट्टों पर रोक लगाए जाने, चीनी मिल के अधिकारियों को मिल से निकलने वाले धुएं को कम करने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का प्रयोग का निर्देश दिया। पुलिस विभाग को अनफिट वाहनों पर रोक लगाए जाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि जनपद में वायु प्रदूषण की निगरानी के लिए शहरी क्षेत्रों में ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन स्थापित किया जाए।
इस अवसर पर सदस्य अल्पसंख्यक आयोग सम्मान अफरोज,मुख्य विकास अधिकारी संजीव कुमार मौर्य, अपर जिलाधिकारी राम अभिलाष, अपर जिलाधिकारी न्यायिक डॉ ज्योति गौतम, जिला विकास अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे।