मृतक,शिफ्टेड,डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम अपमार्जन कराने तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कराये जाने में राजनैतिक दल अपना पूर्ण सहयोग करें प्रदान-उप जिला निर्वाचन अधिकारी
दिनांक 03 दिसम्बर, 2022
बलरामपुर- अपर जिलाधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2023 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का आलेख्य प्रकाशन दिनांक 09 नवम्बर को किया जा चुका है। पुनरीक्षण कार्यक्रम के अन्तर्गत विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों में नाम सम्मिलित किये जाने, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामों को अपमार्जन किये जाने तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध नामों की प्रविष्टियों को शुद्ध करने एवं एक ही निर्वाचन क्षेत्र में स्थान परिवर्तन करने हेतु दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 तक नियत प्रारूपों पर दावें/आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। दिनांक 04 दिसम्बर को चतुर्थ विशेष अभियान की तिथि नियत की गयी है। विशेष अभियान दिवस को मतदेय स्थलों पर बूथ लेविल अधिकारियों द्वारा उपिस्थत रहकर दावें/आपत्तियां प्राप्त की जायेगी। निर्वाचक नामावलियों का अन्तिम प्रकाशन 05 जनवरी, 2023 को किया जायेगा।
ऐसे पात्र व्यक्ति जिनकी आयु 01 जनवरी, 2023 को 18 वर्ष या उससे अधिक की हो गई है और वे अभी भी मतदाता नहीं बने है, उनके नाम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र की मतदाता सूची में शामिल किये जाने हेतु फार्म-6, मृतक शिफ्टेड, डुप्लीकेट नामो को अपमार्जन किये जाने हेतु फार्म-7, मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टियों को शुद्ध करने हेतु फार्म-8 जो समुचित हो, सम्बन्धित मतदेय स्थल पर बूथ लेविल अधिकारियों/पदाभिहित अधिकारियों, मतदाता पंजीकरण केन्द्र, सम्बन्धित तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय में फार्म जमा कर सकते है। इसके अतिरिक्त https:www.nvsp.in पर आॅनलाइन आवेदन किया जा सकता है।
उन्होंने सभी राजनैतिक दलों के पदाधिकारियों से अपील किया है कि अपने कार्यकर्ता/बूथ लेविल एजेण्ट के माध्यम से पात्र व्यक्तियों का नाम मतदाता सूची में दर्ज कराने, मृतक, शिफ्टेड, डुप्लीकेट मतदाताओं के नाम अपमार्जन कराने तथा मतदाता सूची में दर्ज अशुद्ध प्रविष्टि को शुद्ध कराये जाने में अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करें। साफ, सुथरी एवं स्वस्थ मतदाता सूची बनाने में सभी राजनैतिक दलों का सहयोग अपेक्षित है।