ऑपरेशन शिकंजा के तहत यूपी गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष का कारावास व 5000 रु अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा के तहत यूपी गैंगेस्टर एक्ट के आरोपी को न्यायालय द्वारा 2 वर्ष का कारावास व 5000 रु अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर राजेश कुमार सक्सेना के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में दिनांक-11.04.2021 को अभियुक्त द्वारा भौतिक व दुनियाबी लाभ के लिए बलात्कार जैसा जघन्य अपराध करने पर वादी तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक तुलसीपुर श्री अनिल सिंह द्वारा तुलसीपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 90/2021 धारा 3(1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट बनाम रमेश सोनी उर्फ राजवंत पुत्र जगदम्बा प्रसाद नि0 हरैया चौराहा जुगलीपुर पाटन थाना तुलसीपुर बलरामपुर के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन *थानाध्यक्ष कोतवाली जरवा उ0नि0 श्री पवन कुमार कनौजिया* थाना तुलसीपुर बलरामपुर द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव , विशेष लोक अभियोजक श्री हेमन्त कुमार शुक्ला एवं थाना- तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/ गैंगेस्टर / विशेष न्यायाधीश पाक्सो बलरामपुर द्वारा 3 (1) यूपी गैंगेस्टर एक्ट के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को 02 वर्ष का कठोर कारावास व 5000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।

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