दीवानी मामलों में लागू नहीं हो सकता एससी-एसटी एक्ट, ऐसा करना कानून का दुरुपयोग-सुप्रीम कोर्ट
एक दीवानी मामले में फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन और संपत्ति से जुड़े मामले में एससी-एसटी एक्ट लागू नहीं हो सकता। अनुसूचित जाति समुदाय का कोई व्यक्ति अपने और उच्च जाति समुदाय के किसी सदस्य के बीच विशुद्ध रूप से दीवानी विवाद को एससी-एसटी (अत्याचार निवारण) अधिनियम के दायरे में लाकर, इस कड़े दंड कानून को हथियार नहीं बना सकता।जस्टिस एमआर शाह ने फैसले में आगे लिखा कि इसलिए, हमारा दृढ़ विचार है कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर देना चाहिए था। उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया आदेश टिकने योग्य नहीं है और इसे रद्द किया जाना चाहिए। अपीलकर्ताओं के खिलाफ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत शुरू की गई आपराधिक कार्यवाही भी रद्द की जानी चाहिए।