ऑपरेशन शिकंजा के तहत दहेज हत्या के अभियुक्तों को आजीवन कारावास व 35-35 हजार रु0 अर्थदण्ड की सजा
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में दिनांक 22.09.2016 को वादी मुकदमा मुरारी लाल पुत्र स्व रामलाल गुप्ता निवासी नई बाजार थाना तुलसीपुर बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि वादी की पुत्री को विपक्षी 1-प्रहलाद गुप्ता पुत्र राम बुझावन 2- राम बुझावन पुत्र लल्ला निवासी गण थाना तुलसीपुर द्वारा दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना व जान से मार देने के आधार पर थाना-तुलसीपुर पर मु0अ0सं0- 1286/2016 धारा- 498A, 304B, 3//4 DP ACT व वैकल्पिक धारा 302 भा0द0वि0 बनाम 1. प्रहलाद गुप्ता पुत्र राम बुझावन 2. राम बुझावन पुत्र लल्ला निवासी गण थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर जे0 आर0 गौतम द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव, जिला शासकीय अधिवक्ता श्री कुलदीप सिंह DGC (cri) एवं थाना- तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश BLR द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त प्रहलाद गुप्ता पुत्र राम बुझावन व राम बुझावन पुत्र लल्ला उपरोक्त को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 35000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।