ऑपरेशन शिकंजा के तहत महिला उत्पीड़न के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22000 रु अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा के तहत महिला उत्पीड़न के अभियुक्त को आजीवन कारावास व 22000 रु अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में व अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में “आपरेशन शिकंजा” के तहत निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को अधिक से अधिक सजा दिलवायी जा रही है जिसके क्रम में दिनांक-02.12.2021 को वादी मुकदमा श्रीमती कबूतरा देवी पत्नी पप्पू निवासी विशुनपुर थाना तुलसीपुर बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि वादी को विपक्षी राजेन्द्र यादव पुत्र प्रभू यादव निवासी थाना तुलसीपुर द्वारा जाति सूचक शब्दो से गाली-गुप्ता देते हुए पीछे से कशकर पकड़कर पटक देने के आधार पर थाना-तुलसीपुर पर मु0अ0सं0- 245/2021 धारा- 323,504,376 भा0द0वि0 व 3.(2).5 SC/ST act बनाम राजेन्द्र यादव पुत्र प्रभू यादव निवासी थाना तुलसीपुर जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना क्षेत्राधिकारी तुलसीपुर कुंवर प्रभात सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव, विशेष लोक अभियोजक विजय कुमार आर्या एवं थाना- तुलसीपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय विशेष न्यायाधीश sc/st act BLR द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त राजेन्द्र यादव उपरोक्त को आजीवन कारावास व 22000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *