मतदान तथा मतगणना दिवस पर शुष्क दिवस घोषित
दिनांक 25 जनवरी, 2023
बलरामपुर- जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डा0 महेन्द्र कुमार द्वारा उत्तर प्रदेश विधान परिषद के 03 खण्ड स्नातक एवं 02 खण्ड शिक्षक निर्वाचन क्षेत्रों के द्विवार्षिक निर्वाचन-2023 में मतदान तथा मतगणना दिवस पर मतदेय स्थल जनपद बलरामपुर अन्तर्गत शुष्क दिवस घोषित किये जाने के सम्बन्ध में निर्देश दिये है।
उन्होंने जनपद में लोक शान्ति बनाये रखने, स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शान्तिपूर्वक मतदान कराये जाने के उद्देश्य से आबकारी दुकानों की बन्दी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबन्धित/नियंत्रित करने हेतु संगत नियमावली एवं लाइसेन्स शर्तो के अधीन लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-135 ‘ग’ के खण्ड-1 में उपबन्धित प्राविधानों के अनुसार 28 जनवरी को सायं 04ः00 बजे से 30 जनवरी, 2023 को सायं 04ः00 बजे तक या मतदान समाप्ति तक जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देशी शराब, विदेशी मदिरा, बीयर, माॅडल शाॅप, बार, भांग, स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों को बन्द रखने का आदेश दिया है। दुकानों की बन्दी हेतु सम्बन्धित अनुज्ञापियों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल देय नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चत किया जाए।