अगर आप भी अपनी गाड़ी पर तिरंगा लगाकर घूमते हैं तो पड़ सकता है भारी! जानें क्या हैं नियम
गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व है जो प्रति वर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। आज भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है।इस मौके पर आज पूरा देश तिरंगा से लहराएगा। सड़कों और दुकानों में पिछले दिनों से झंडे बिकना शुरू भी हो चुके है। आपने अक्सर देखा होगा इस मौके पर अक्सर लोग अपने घरों, दुकानों, स्कूलों और संस्थाओं में झंडा फहराते हैं। वहीं दूसरी ओर कई लोग अपने कार या बाइक पर झंडा लगाकर घूमते है। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो जानकारी के लिए बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक, तिरंगा फहराने के कुछ नियम होते हैं। साथ ही, ये जानना भी जरूरी है कि गाड़ियों पर कौन-कौन तिरंगा लगा सकता है।
आपको बता दें कि फ्लैग कोड ऑफ इंडिया के मुताबिक हर कोई अपनी गाड़ी में तिरंगा नहीं लगा सकता। गाड़ियों के ऊपर, बगल या पीछे तिरंगे झंडे को लगाना गैर कानूनी माना गया है। अगर ऐसे करते पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कर्रवाई की जा सकती है।फ्लैग कोड ऑफ इंडिया, 2022 के पैराग्राफ 3.44 के मुताबिक, राष्ट्रपति, उप-राष्ट्रपति, राज्यों के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेशों के उपराज्यपाल, प्रधानमंत्री, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय उप मंत्री की गाड़ियों पर तिरंगा लगाने की इजाजत होती है। इसके अलावा, लोकसभा अध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति, राज्य विधान परिषदों के सभापति, राज्य और संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के अध्यक्ष, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज भी गाड़ी पर तिरंगा लगा सकते हैं।