ऑपरेशन शिकंजा के तहत दहेज की माग को लेकर आत्महत्या करने के दुषप्रेरण के आरोपियों को न्यायालय द्वारा 07 वर्ष का कारावास व प्रत्येक को 35000 रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में
वादी मुकदमा अनिल कुमार वर्मा पुत्र स्व0 राघवराम नि0 थाना महा0तराई जनपद बलरामुर की तहरीरी सूचना के आधार पर कि, विपक्षी 1.राम बहादुर वर्मा पुत्र रामनरेश वर्मा 2. रामनरेश वर्मा पुत्र रामबरन 3. मालती उर्फ सुसीला पत्नी रामनरेश वर्मा निवासी गण भगवानपुर थाना महा0तराई बलरामपुर द्वारा वादी की बहन को दहेज मे रुपए की मांग को लेकर आत्महत्या के लिए दुष्प्रेरण करने के आधार पर थाना मह0तराई पर मु0अ0सं0- 532/2011 धारा- 498A, 306 भा0द0वि0 व 3/4 D.P.Act बनाम राम बहादुर वर्मा आदि अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी नगर श्री हरिगोविन्द सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। मा0 न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अभियोजक श्री कुलदीप सिंह (DGC Cr) द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त उपरोक्त को मा0 न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायालय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में 07-07 वर्ष का कारावास व 35000-35000रु अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।।