ऑपरेशन शिकंजा के तहत नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 57000 अर्थदण्ड की सजा

ऑपरेशन शिकंजा के तहत नाबालिक के साथ दुष्कर्म के आरोपी को न्यायालय द्वारा आजीवन सश्रम कारावास की सजा व 57000 अर्थदण्ड की सजा

पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में
वादी मुकदमा वादशाह पुत्र जमील अंसारी थाना महाराजगंज तराई बलरामपुर की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर कि विपक्षी शब्बू उर्फ इरफान द्वारा वादी की नाबालिक पुत्री को बहला-फुसलाकर गांव के बाहर गन्ने के खेत में ले जाकर गाली-गुप्ता देते हुए मारपीट कर बलात्कार करने के आधार पर थाना महाराजगंज तराई पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 56/2016 धारा- 376,323,504,506 भा0द0वि0 व धारा 4 पाॅक्सो एक्ट बनाम शब्बू उर्फ इरफान पुत्र हुसैनी नि0 खवासपुरवा थाना ललिया जनपद बलरामपुर अभियोग पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना नि0 संजय कुमार द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव ,विशेष लोक अभियोजक श्री वर्षकार कलहंस (ADGC) द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को न्यायालय जिला एव सत्र न्यायावय बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धाराओं के अपराध में अभियुक्त उपरोक्त को आजीवन सश्रम कारावास व 57000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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