त्यौहारों के मद्देनज़र लागू की गयी धारा-144

त्यौहारों के मद्देनज़र लागू की गयी धारा-144

 

दिनांक 07 फरवरी, 2023

बलरामपुर- जनपद बलरामपुर की मिश्रित आबादी होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मिला होने के कारण शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के दृष्टिगत एक अतिसंवेदनशील जनपद है। माह फरवरी एवं मार्च, 2023 में पराम्परागत त्यौहरों यथा 18 फरवरी को संत रविदास जयन्ती/महाशिवरात्री, 07 मार्च होलिका दहन, 08 मार्च होली/शबे बरात, 29 मार्च महाअष्टमी, 30 मार्च राम नवमी, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में परीक्षा तथा उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद की परीक्षा प्रस्तावित है। इस मौके पर कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शान्ति व्यवस्था एवं सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास कर सकते है। इन परिस्थितियों को देखते हुये दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 जिला मजिस्ट्रेट डा0 महेन्द्र कुमार द्वारा जनपद बलरामपुर की सीमा अन्तर्गत तात्कालिक प्रभाव से लागू कर दिया है। जो 31 मार्च, 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में लागू रहेगा। इस आदेश के किसी भी अंश का उल्लंघन करने पर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।

 

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