राष्ट्रीय लोक अदालत में 29711 वादों का हुआ निस्तारण, 2,65,615 रुपये वसूला गया जुर्माना
दिनांक 11 फरवरी 2023
जनपद पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश/ अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण लल्लू सिंह की अध्यक्षता में किया गया।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/ अपर जनपद न्यायाधीश विमल प्रकाश आर्य ने बताया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में फौजदारी, राजस्व, उत्तराधिकार प्रमाण पत्र के अलावा वैवाहिक व भरण-पोषण वादों का निस्तारण किया गया।
जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह द्वारा सिविल अपील का एक वाद एवं क्रिमिनल अपील का एक वाद निस्तारित किया गया। प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय पद्माकर मणि त्रिपाठी द्वारा 35 वादों का निस्तारण किया गया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश अभिनितम उपाध्याय द्वारा 10 वादों का निस्तारण कर हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश से एससी/एसटी विनोद कुमार द्वारा कुल 3 वादों का निस्तारण कर 4 हजार 500 रू०का जुर्माना किया गया। पीठासीन अधिकारी मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण/ जनपद एवं सत्र न्यायाधीश रेप एवं पास्को महेंद्र पाल सिंह द्वारा 8 वादों का निस्तारण कर 4 लाखों रुपए का प्रतिकार धनराशि जारी करने का आदेश दिया गया तथा फौजदारी के 13 वादों का निस्तारण कर 8 हजार रुपए का अर्थदंड वसूला गया। सिविल जज प्रीतिमाला चतुर्वेदी द्वारा पांच सिविल वादों का निस्तारण किया गया। ज्ञानेंद्र सिंह सिविल जज द्वारा 250 फौजदारी एवं 01 सिविल वाद का निस्तारण कर रू० 41230 का अर्थदंड वसूल किया गया।
तहसील विधिक सेवा समितियों द्वारा फौजदारी के 336 वाद राजस्व के 437 बाद प्री लिटिगेशन स्तर पर 25553 वाद एवं 521 बैंक वाद का निस्तारण सुलह समझौता के आधार पर कराया गया।
राष्ट्रीय लोक अदालत में कुल 29711 वादों का निस्तारण किया गया तथा कुल दो लाख 65 हजार 615 रुपए का जुर्माना वसूला गया।