ऑपरेशन शिकंजा के तहत 4 आरोपियों को आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,000 रुुपये अर्थदण्ड
पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में एवं अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के पर्यवेक्षण में न्यायालय में प्रभावी पैरवी कर अपराधियों को ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाए जाने के अभियान के क्रम में
वादी मुकदमा बाबूराम पुत्र रामलखन निवासी बलवन्ता थाना हर्रैय्या की लिखित तहरीरी सूचना के आधार पर थाना हर्रैय्या पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 359/13 धारा- 304/34 भा0द0वि0 बनाम 1.सद्दाम 2.छोटकउ पुत्रगण जाफर अली 3.बाबूअली पुत्र बाबादीन 4.मारुफ पुत्र बाबू निवासीगण बलवन्ता थाना हर्रैय्या जनपद बलरामपुर पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 जगदीश सिंह थाना हर्रैय्या द्वारा की गयी व आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की माॅनीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव ,अभियोजक कुलदीप सिंह DGC (Criminal) एवं थाना हर्रैय्या पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तगण 1.सद्दाम 2.छोटकउ पुत्रगण जाफर अली 3.बाबू अली पुत्र बाबादीन 4.मारुफ पुत्र बाबू को न्यायालय जिला एवं सत्र न्यायधीश (DJ/SJ) बलरामपुर द्वारा उपरोक्त धारा के अपराध में आजीवन कारावास व प्रत्येक को 25,000 रु के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।।