अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के दौरान महिला जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के दौरान महिला जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक

दिनांक 04 मार्च, 2023

बलरामपुर- उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के एक्शन प्लान एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/जनपद न्यायाधीश लल्लू सिंह के दिशा-निर्देश के अनुपालन में सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण/अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश बलरामपुर विमल प्रकाश आर्य द्वारा विकास भवन सभागार में अन्तर्राष्ट्रीय महिला सप्ताह के दौरान आयोजित महिला जागरूकता कार्यक्रम में महिलाओं को कानून के विषय में जागरूक करते हुये भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, महिलाओं का घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, लैंगिक अपराधों से बालको का संरक्षण अधिनियम(पाॅस्का), महिलाओं का कार्यस्थल पर यौन शोषण(निवारण, प्रतिषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, गर्भ का चिकित्सीय समापन अधिनियम, पूर्वगर्भाधान और प्रसवपूर्व निदान तकनीक, बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम आदि के प्रावधानों से कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं आदि को विस्तार से जानकारी दी गयी तथा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को गिरफ्तारी से पूर्व गिरफ्तारी के समय एवं गिरफ्तारी के बाद उन्हें उनके अधिकारों से अवगत कराया गया।
कार्यक्रम में डा0 विनीता मुख्य चिकित्सा अधीक्षक महिला चिकित्सालय, बलरामपुर, कविता पाल संचालिका वन स्टाप सेन्टर, वरिष्ठ लिपिक दिव्यांग कल्याण विभाग, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियां, शिक्षिकाएं, एएनएम सहित अधिवक्ता गुलाब नवी खां, अधिवक्ता सुनीता कश्यप द्वारा कार्यस्थल पर उत्पीड़न, घरेलू हिंसा, कन्या भ्रूर्ण हत्या, मुफ्त कानूनी मदद, सम्पत्ति का अधिकार, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, शासन की योजनाओं आदि के सम्बन्ध में महिलाओं को जागरूक किया गया।

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