चुनाव व मतगणना के दिन बंद रहेंगी मदिरा की सभी दुकानें

2 मई शाम 6:00 से 4 मई मतदान समाप्ति तक तथा 12 मई शाम 6:00 बजे से मतगणना दिनांक 13 मई को रात 12:00 बजे तक (मतगणना समाप्ति तक) समस्त आबकारी विभाग की दुकाने रहेंगी बंद -जिला मजिस्ट्रेट

उत्तर प्रदेश शासन के निर्देश के अनुपालन में जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट डॉ महेंद्र कुमार द्वारा नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से आबकारी दुकानों की बंदी एवं मादक वस्तुओं के उपभोग को प्रतिबंधित/नियंत्रित करने हेतु आबकारी अधिनियम_ 1910 की धारा_ 59 के अंतर्गत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए समस्त आबकारी की दुकानों को 2 मई, 2023 शाम 6:00 से 4 मई, 2023 मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना दिनांक 13 मई, 2023 को प्रारंभ होने से पूर्व के दिनांक 12 मई, 2023 को शाम 6:00 बजे से मतगणना मतगणना समाप्त के दिनांक 13 मई 2023 को रात्रि 12:00 बजे तक जनपद की आबकारी विभाग की समस्त देसी शराब, मदिरा, बीयर, मॉडल शॉप, बार, भांग, स्प्रिट की थोक एवं फुटकर दुकानों को बंद रखने का निर्देश जारी किया गया है, आबकारी दुकानों की बंदी हेतु संबंधित दुकानदारों को किसी प्रकार का कोई प्रतिफल दिए नहीं होगा। इस आदेश का कड़ाई से अनुपालन कराया जाना सुनिश्चित किया जाए।

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