थोक में जमा कर रहे हैं 2,000 रुपये के नोट? तो जानिए क्या कहते हैं SFT के नियम

थोक में जमा कर रहे हैं 2,000 रुपये के नोट? तो जानिए क्या कहते हैं SFT के नियम

भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंक खातों में जमा किए जा सकने वाले 2,000 रुपये के नोटों की संख्या पर कोई सीमा नहीं लगाई है।लेकिन टैक्स एक्सपर्ट का कहना है अगर आप बैंक में बहुत ज्यादा नोट जमा करना चाहते हैं तो आपको स्टेटमेंट ऑफ फाइनैंशल ट्रांजैक्शन (SFT) के नियमों के बारे में पता होना चाहिए।

SFT नियमों के मुताबिक अगर बैंक में कोई बहुत ज्यादा नकद पैसा जमा करने आता है तो उसकी सूचना बैंक आयकर विभाग (इनकम टैक्स) को देती है। यह डेटा डिपॉजिटर के 26AS और एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट में भी जोड़ा जाता है।

बैंक या पोस्ट मास्टर जनरल द्वारा नकद जमा की रिपोर्टिंग की सीमा एक वित्तीय वर्ष में चालू खाते के अलावा अन्य खातों में 10 लाख रुपये और एक वित्तीय वर्ष में एक या अधिक चालू खातों में 50 लाख रुपये है।

ऐसे में व्यक्तियों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास खाता संख्या, नाम और अन्य आवश्यक जानकारी सहित बैंक विवरण के साथ भरी हुई नकद जमा पर्ची हो। यह रसीद आम तौर पर बैंक के काउंटर या ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल पर मिल जाती है।

 

अगर 50,000 से ज्यादा जमा करना हो तो…?

आयकर कानूनों के तहत अगर आप 50,000 रुपये से अधिक की राशि जमा कर रहे हैं, तो आपको अपना ‘PAN’ यानी परमानेंट अकाउंट नंबर देना होगा। ऐसे में आप सुनिश्चित करें कि आप वेरिफिकेशन के लिए अपना पैन कार्ड साथ रखें।

कुछ बैंक आपसे जमा पर्ची पर आपके इनकम के सोर्स की जानकारी मांग सकते हैं। इसलिए आप ये जानकारी पहले से तैयार कर लें। अगर आप अपनी ओर से किसी को अपने खाते में नकद जमा करने के लिए भेज रहे हैं, तो उस व्यक्ति को पहचान प्रमाण रखना चाहिए।

अगर आपका पैन कार्ड आपके आधार कार्ड से लिंक नहीं है, तो अपना आधार कार्ड भी अपने साथ रखिए। जमा की किसी भी सीमा सहित किसी भी अतिरिक्त आवश्यकताओं या प्रक्रियाओं के लिए अपने बैंक से जांच कराएं।

 

कब आ सकता है इनकम टैक्स नोटिस?

बैंक में पैसा जमा करने पर इनकम टैक्स नोटिस मिलने की संभावना कई कारणों पर आधारित है। 2,000 रुपये के नोटों सहित बड़ी रकम जमा करने की अनुमति तब तक दी जाती है, जब तक आप इनकम के सोर्स की पुष्टि करेंगे।

अगर आपको नोटों की एक बड़ी संख्या जमा करनी है, तो इसे बदलने के बजाय बैंक खाते में जमा करना ज्यादा उचित होगा। बैंक में 2,000 रुपये के नोटों के एक्सचेंज करने की प्रति दिन केवल 10 नोटों की दैनिक सीमा है, जो कुल मिलाकर 20,000 रुपये तक है।

I-T विभाग जमा पर डेटा को आयकर रिटर्न जैसी जानकारी के साथ मिलाता है। अगर जमा उसके डिटेल से मेल खाता है, तो उस व्यक्ति को कोई आयकर नोटिस नहीं मिलेगा।

फिनांसियल एक्सप्रेस के मुताबिक नांगिया एंडरसन इंडिया के पार्टनर नीरज अग्रवाल का कहना है कि आयकर नोटिस मिलने की स्थिति में टैक्स पेयर्स की यह जिम्मेदारी होती है कि वह दस्तावेजी सबूत मुहैया कराने के साथ इनकम के सोर्स को भी विभाग को बताए। इनकम टैक्स विभाग को अपनी आय के स्रोत और जमा धन के स्रोत का समर्थन करने वाले उचित दस्तावेज और सबूत देना जरूरी होता है।

 

बैंक किसी भी संदेहास्पद खाता लेनदेन जैसे नकदी जमा में आई तेजी की जानकारी इनकम टैक्स विभाग को देता है। यही नियम 2,000 रुपये के नोटों के एक्सचेंज और जमा करने पर भी लागू होता है।

एक टैक्स और कंसल्टिंग फर्म के मुताबिक बैंक में नोट जमा / एक्सचेंज करते समय, इसका सोर्स ऑफ इनकम क्या है, इसकी जानकारी बैंक को रखनी होगी। नहीं तो इनकम टैक्स विभाग की उसपर नजर जा सकती है और विभाग मनी लॉन्ड्रिंग अधिनियम, 2002 के तहत जांच कर सकती है।

या फिर इनकम टैक्स विभाग आपसे पूछताछ कर सकती है। इसलिए, अगर आपको आई-टी नोटिस मिलता है, तो टैक्स सलाहकार या चार्टर्ड एकाउंटेंट से मदद लेना सबसे अच्छा है।

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