RTi कानून की अवहेलना, पत्रकार साजिद सलमानी की शिकायत पर PWD के अधिशासी अभियंता पर दो मामलों में लगा 50 हजार का जुर्माना, वेतन से होगी जुर्माने की वसूली
सहारनपुर: आरटीआई कानून के तहत मांगी गई सूचना न देना पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता को भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग के आरटीआई कमिश्नर ने दो मामलों ने पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के ऊपर पत्रकार साजिद सलमानी के 2 शिकायती प्रकरणों में 25-25 हजार के दो जुर्माने लगाए जिससे अधिशासी अभियंता पर सकल 50 हजार का जुर्माना ठोक दिया गया है। बता दें कि सहारनपुर के कुछ जन सूचनाधिकारी आज भी आरटीआई कानून कि लगातार अवहेलना कर रहे हैं और मांगी गई सूचना के अनुरूप सूचना ना देकर गुमराह करने वाली, असत्य व भ्रामक सूचनाऐ देकर इस उज्जवल कानून का लगातार उल्लंघन कर रहे हैं, इसका संज्ञान लेकर पत्रकार साजिद सलमानी ने यूपी सूचना आयोग में पीडब्ल्यूडी के अधिशासी अभियंता के खिलाफ अपीलें की जिसमें उनके विरुद्ध 2 मामलों में 25-25 हजार के हिसाब से उप्र राज्य सूचना आयुक्त नरेंद्र श्रीवास्तव ने कुल 50 हजार का जुर्माना ठोक दिया है।