बलरामपुर-मत्स्य शिकारमाही पर प्रतिबंध-डीएम

बलरामपुर-मत्स्य शिकारमाही पर प्रतिबंध-डीएम

दिनांक 22 जून, 2023

वर्षा ऋतु में भारतीय मेजर कार्प मछलियों यथा कतला, रोहू aव नैन, विदेशी कार्प यथा ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प एवं काॅमन कार्प तथा अन्य अधिकांश मछलियां प्रजनन करती है। इन मछलियों के संबर्धन व संरक्षण हेतु उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम-1948 एवं उत्तर प्रदेश मत्स्य(विकास एवं नियंत्रण) अधिनियम 1954 द्वारा नदियों मंे 15 जुलाई से 30 सितम्बर की अवधि में फ्राई एवं फिंगरलिंग आकार का मत्स्य बीज पकड़ने, नष्ट करने अथवा बेचने तथा 15 जून से 30 जुलाई तक मत्स्य शिकारमाही पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश जिलाधिकारी अरविन्द सिंह ने दिया है।
उन्होंने कहा कि जनपद बलरामपुर की सीमा में प्रवाहित होने वाली राप्ती नदी एवं सम्बन्धित नौखानो/छोडानों में मत्स्य बीज पकड़ने, नष्ट करने एवं मत्स्य शिकारमाही को प्रतिबंधित किया जाता है। इस अवधि में नदियों में मत्स्य बीज की निकासी एवं मत्स्य शिकारमाही की चेकिंग हेतु मत्स्य विभाग, राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग की टीम(निरीक्षक स्तर तक) को अधिकृत किया जाता है। निर्दिष्ट अवधि में जो भी व्यक्ति नदियों में मत्स्य बीज निकासी एवं मत्स्य का अवैधानिक शिकार/बिक्री करते पकड़ा जायेगा, उसके विरुद्ध उत्तर प्रदेश मत्स्य अधिनियम 1948 के नियम 6 के उपनियम (3) कोड आॅफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1996 के अन्तर्गत नियमानुसार दंडात्मक कार्यवाही की जायेगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से प्रभावी रहेगा।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *