पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून
अगर इस तारीख से पहले पैन को आधार से लिंक नहीं कराया जाता है तो आपका पैन कार्ड किसी काम का नहीं रहेगा
पैन कार्ड रद्द होने के बाद आप कई तरह की सेवाओं का लाभ नहीं ले सकेंगे। बैंक खाता खोलने के लिए, निवेश के लिए, डीमैट खाते के लिए पैन की जरूरत होती है, ऐसे में अगर आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाता है तो आप इन तमाम सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पाएंगे।
गौर करने वाली बात है कि जिन लोगों का पैन आधार से नहीं लिंक है उन्हें जुर्माना भी देना पड़ रहा है। पैन को आधार से तभी जोड़ा जा रहा है जब जुर्माने की राशि का भुगतान आयकर विभाग को मिल जाए।
हालांकि 30 जून पैन को आधार से लिंक कराने की आखिरी तारीख है, लेकिन क्या इस तारीख को फिर से आगे बढ़ाया जा सकता है, इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में हम आपके लिए एक्सपर्ट की राय लेकर सामने आए हैं।
पूर्व आईआरएस अधिकारी और टैक्सबडी डॉटकॉम के फाउंडर सुजीत बांगड़ ने कहा कि पैन और आधार को लिंक करने की आखिरी तारीख 30 जून है, जबकि आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई है। लिहाजा लोगों को दोनों तारीखों को लेकर भ्रम हो सकता है। लिहाजा सरकार को पैन-आधार लिंक करने की तारीख को आईटीआर की डेडलाइन तारीख तक बढ़ा देनी चाहिए।
सीए रुचिका भगत का कहना है कि अगर कोई पैन को आधार से लिंक करना भूल जाता है तो पेंडिंग रिटर्न होल्ड हो जाएगा। आप अपना आईटीआर भी नहीं फाइल कर पाएंगे, आपका कर भी अधिक दर पर कटेगा। लिहाजा यह जरूरी है कि आप समय पर पैन को आधार से लिंक कर दें।
फिलहाल अब ऐसा लगता है कि सरकार इस डेडलाइन को नहीं बढ़ाएगी। पहले ही लोगों को पर्याप्त समय दिया है। लिहाजा आपको डेडलाइन बढ़ने का इंतजार करने की बजाए पैन को आधार से लिंक करा लेना चाहिए।
सीए आमोद शुक्ला का कहना है कि हाल के सीबीडीटी के डेटा को देखें तो भारत सरकार ने 610 मिलियन पैन कार्ड जारी किए हैं, जबकि 480 मिलियन पैन ही आधार से लिंक हैं। लिहाजा इस आंकड़े को देखते हुए डेडलाइन को 30 जुलाई तक के लिए बढ़ाना चाहिए।