दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 22 हजार रुपये का अर्थदण्ड

दुष्कर्म के आरोपी को 10 वर्ष की सजा व 22 हजार रुपये का अर्थदण्ड

नाबालिग पीड़िता को भगाकर दुष्कर्म करने के अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष कारावास व 22000 रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन* के तहत चिन्हित मुकदमों में *पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार* के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में-

वादी श्री मो0 इस्माइल नि0 थाना गौरा चौराहा बलरामपुर की तहरीरी सूचना कि वादी की नाबालिग लड़की को बहला फुसला कर भगा ले जाने के आधार पर दिनांक- 30.04.2013 को थाना गौरा चौराहा पर *मु0अ0सं0- 198/2013 धारा 363,366 ,368 भा0द0वि0 व 4 पॅाक्सो एक्ट बनाम अजय पुत्र केदार नाथ नि0 हरहटा थाना गौरा चौराहा बलरामपुर* पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 श्री देवानन्द द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र मा0 न्यायालय प्रेषित किया गया।

न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की *माॅनीटरिंग सेल* प्रभारी श्री के0के0 यादव , विशेष लोक अभियोजक श्री पवन कुमार वर्मा एवं थाना- गौरा चौराहा पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर अभियुक्त को मा0 न्यायालय ASJ/स्पे0 जज पॉक्सो कोर्ट बलरामपुर द्वारा धारा 363, 366 भा0द0वि0 व 4 पॅाक्सो एक्ट के अपराध में अभियुक्त अजय उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 22000/-रु0 के अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।

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