जनपद के सम्बंधित अधिकारी धारा-144 का कड़ाई से कराएं पालन
जनपद अन्तर्गत धारा-144 का सम्बन्धित अधिकारी कड़ाई से कराएं अनुपालन -डीएम
जनपद बलरामपुर की मिश्रित आबादी होने के साथ-साथ अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से मिला होने के कारण शान्ति-व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द के दृष्टिगत एक अतिसंवेदनशील जनपद है। वर्तमान में नूह हरियाणा में हुई घटना तथा माह अगस्त 2023 एवं सितम्बर, 2023 में परम्परागत त्यौहारों यथा वर्तमान में चल रहे श्रावण मेला एवं मलमास (अधिमास) 15 अगस्त, 2023 स्वतंत्रता दिवस, 31 अगस्त रक्षाबन्धन, 02 सितम्बर कजरी तीज, 07 सितम्बर को जन्माष्टमी, 28 सितम्बर, 2023 को ईद-ए-मिलाद/बारावफात/अनन्त तथा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं प्रस्तावित है। विशेष सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई है कि असामाजिक तत्वों द्वारा जनपद की शान्ति व्यवस्था एवं साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने का प्रयास किया जा सकता है तथा कोविड-19 महामारी के बचाव एवं सुरक्षा के लिए भी कार्यवाही किया जाना उचित एवं आवश्यक है, जिसके दृष्टिगत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा-144 के अधीन प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जिलाधिकारी/जिला मजिस्ट्रेट अरविन्द सिंह द्वारा सम्पूर्ण जनपद अन्तर्गत धारा-144 तात्कालिक प्रभाव से प्रभावी कर दिया है। जो 03 अगस्त से 30 सितम्बर, 2023 तक सम्पूर्ण जनपद में लागू रहेगा। इस आदेश के किसी भी अंश का उल्लघंन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा।
उन्होंने कहा कि जनपद में किसी भी व्यक्ति/संस्था/संगठन द्वारा किसी कार्यक्रम/माध्यम से साम्प्रदायिक सद्भाव व सामाजिक सौमनस्य को बिगाड़ने का प्रयास नहीं करेंगें, सम्बन्धित अधिकारी आदेश का कड़ाई से अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगें।