मुख्यमंत्री व्यापारी दुर्घटना बीमा का परिजनों को दिया गया लाभ
जीएसटी में पंजीकृत ऐसे व्यापारी जिनकी किसी दुर्घटना में मौत हो गई है उनके आश्रितो को राज्य कर विभाग मुख्यमंत्री दुर्घटना बीमा योजना के तहत रुपए 10 लाख की धनराशि दे रहा है। व्यापारी का यह बीमा जीएसटी में पंजीकृत होते ही स्वतः निःशुल्क हो जाता है। इसके लिए व्यापारी से कोई प्रीमियम भी नहीं लिया जाता है। इस बीमा का लाभ सीधे राज्य कर विभाग द्वारा व्यापारी के आश्रित को विभाग के माध्यम से किया जाता है। अयोध्या जोन के अपर आयुक्त राज्य कर अनन्जय कुमार राय के निर्देश एवं गोण्डा संभाग के संयुक्त आयुक्त अजय कुमार लाल के मार्गदर्शन में राज्य कर कार्यालय बलरामपुर में फर्म सर्वश्री शिव शक्ति ट्रेडर्स, सर्वश्री शिवम ब्रिक फिल्ड एवं फर्म सर्वश्री बालाजी कसट्रक्शन के आश्रितों को उपायुक्त राज्य कर ऋषिकेश यादव, सहायक आयुक्त एम. इम्तेयाज सिद्दीकी, सहायक आयुक्त मो० दानिश, जिलाध्यक्ष रमेश पहवा ने 10-10 लाख रुपये के भुगतान आदेश प्रदान किये, इस मौके पर उपस्थित व्यापार मण्डल के पदाधिक व्यापारी एवं टैम्स बार के अधिवक्ताओ को सहायक आयुक्त श्री सिद्धीवी ने बताया कि विभाग जी. एस. टी. में पंजीकृत होने पर व्यापारी को विभाग सुविधाएं मुहैया कराया है। इस अवसर पर व्यापारी नेता ताराचन्द्र अग्रवाल, अबरार अहमद, नहजप्रीत सिंह, राकेश गुप्ता, अजय श्रीवास्तव सहित तमाम व्यापारी मौजूद थे।
सूचना विभाग बलरामपुर द्वारा जारी।