ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत महिलाओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले पर 500 रुपये अर्थ दण्ड की सजा
महिलाओं/बच्चियों पर अश्लील छींटा-कसी करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 500रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में अभियुक्त प्रहलाद पुत्र सुन्दर नि0 शिवपुर भगवानपुर थाना पचपेड़वा द्वारा महिलाओं/बच्चियों पर अश्लील छींटा-कसी करने की सूचना के आधार पर थाना पचपेड़वा पर मु0अ0सं0 136/18 धारा 294 भा0द0वि0 अभियुक्त उपरोक्त के विरुद्ध पंजीकृत हुआ जिसके अभियोग की विवेचना उ0नि0 शेषनाथ सिंह द्वारा की गयी तथा आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया।
आज दिनांक 24.08.2023 को अभियुक्त प्रहलाद उपरोक्त को मा0 ग्राम न्यायालय तुलसीपुर बलरामपुर द्वारा 500रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनायी गयी।
अभियुक्त को सजा दिलाए जाने में मानीटरिंग सेल प्रभारी श्री के0के0 यादव, एपीओ सुभाषचन्द्र यादव एवं थाना पचपेड़वा पुलिस का विशेष योगदान रहा।
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