*अमर उजाला को 100 करोड़ का नोटिस..*
*अमर्यादित टिप्पणी करने पर अमर उजाला प्रकाशन समूह,ज़िला प्रभारी सहारनपुर को भेजा 100 करोड़ का मानहानि नोटिस..*
सहारनपुर।खनन कारोबारी पर पिछले लम्बे समय से अभद्र टिप्पणी (अमर्यादित भाषा) का प्रयोग किये जाने से आहत खनन कारोबारी हाजी मौ.इकबाल के अधिवक्ता नीरज जैन ने आज अमर उजाला प्रकाशन समूह के सम्पादक, जिला प्रभारी सहारनपुर को 100 करोड़ का मानहानि का लीगल नोटिस भेजकर एक सप्ताह के भीतर जवाब मांगा है।
अधिवक्ता ने नोटिस में अवगत कराया है कि उनका मुवक्किल पिछले कुछ समय से विभिन्न क्षेत्रों में अपने विविध व्यावसायिक हितों को विकसित कर रहा है। कई दशकों तक अपार सम्मान और बेदाग प्रतिष्ठा का आनंद लेते रहे। उनका मुवक्किल समाज, दोस्तों और व्यापार मंडल में सम्मान और रोल मॉडल माना जाता है। अपने साहस के लिए महत्वाकांक्षी उद्यमियों और युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत पिछड़े/उपेक्षित क्षेत्र और मध्यम वर्ग से आने के बावजूद सफल हुए हैं,
पृष्ठभूमि-मेेरे मुवक्किल ने देश के भीतर और बाहर प्रशंसा अर्जित की है। समाज में अपने लिए यह विश्वसनीयता और सद्भावना केवल अपने बलबूते पर प्राप्त की है। यह सब उसकी कड़ी मेहनत व लगन का द्योतक है।
आपके द्वारा बार-बार अपने समाचार पत्र में एक अभियान शुरू किया है मेरे मुवक्किल के खिलाफ गलत शब्दों का प्रयोग किया है जिससे मेरे मुवक्किल की सामाजिक प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। अधिवक्ता ने यह भी कहा है कि वे इस मामले को प्रेस कौंसिल ऑफ इण्डिया नई दिल्ली, आर.एन.आई. में भी इस मामले को उठायेंगे। उन्होंने अमर उजाला के सम्पादक, प्रबन्धक सम्पादक एवं जिला प्रभारी सहारनपुर से एक सप्ताह के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है।