ऑपरेशन कनविक्शन/ऑपरेशन शिकंजा के तहत दुष्कर्म के आरोपी को कारावास व 1,10,000 का अर्थ दंड
जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा कठोर आजीवन कारावास व 1,10,000(एक लाख दस हजार)रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 20.10.2021 को वादिनी की तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा वादिनी की लड़की से जातिसूचक गाली गलौज करते हुए दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी संतोष सिंह पुत्र विनोद सिंह नि0 कोटिया अहिरौली बुजुर्ग थाना रेहरा बाजार के विरुद्ध थाना रेहरा बाजर पर मु0अ0सं0 204/21 धारा 376(3), 504 भा0द0वि0 व 4 पॉक्सो एक्ट व 3(1)ध, 3(2)iv SC/ST Act का अभियोग पंजीकृत किया गया ।
अभियोग की विवेचना तत्कालीन क्षेत्राधिकारी उतरौला श्री उदय राज सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक एवं थाना रेहरा बाजार पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा धारा 376, 504 भा0द0वि0 व 3(1)ध, 3(2)iv SC/ST Act में अभियुक्त संतोष सिंह उपरोक्त को कठोर आजीवन कारावास व 1,10,000(एक लाख दस हजार)रु0 का अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।