दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 70000रु0 का अर्थदण्ड की सजा

दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त को न्यायालय द्वारा 10 वर्ष का कारावास व 70000रु0 का अर्थदण्ड की सजा

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा एक माह में सजा कराए जाने हेतु चलाए जा रहे ऑपरेशन कनविक्शन के तहत चिन्हित मुकदमों में पुलिस अधीक्षक बलरामपुर श्री केशव कुमार के निर्देशन में निरन्तर प्रभावी पैरवी कर दोषी अभियुक्तों को सजा कराये जाने के अभियान के क्रम में दिनांक 10.03.2016 को वादी चिनमुन पुत्र छांगुर निवासी इमिलिया थाना ललिया बलरामपुर की तहरीरी सूचना कि विपक्षी द्वारा वादी की नाबालिक लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाना व दुष्कर्म की घटना कारित करने के सम्बन्ध में आरोपी कन्धई लाल उर्फ कन्धई पुत्र स्व0 सिंग्हे उर्फ सिंघा निवासी ग्राम इमिलिया थाना ललिया बलरामपुर के विरुद्ध मु0अ0सं0 365/2016 धारा 363, 366, 376 भा0द0वि0 व 4/18 पॉक्सो एक्ट का अभियोग पंजीकृत किया गया ।

अभियोग की विवेचना उ0नि0 सचिन कुमार सिंह द्वारा की गयी व आरोप पत्र न्यायालय प्रेषित किया गया। न्यायालय में दौराने विचारण अभियोग की पैरवी माॅनीटरिंग सेल के नोडल प्रभारी अपर पुलिस अधीक्षक श्रीमती नम्रिता श्रीवास्तव के नेतृत्व में माॅनीटरिंग सेल प्रभारी के0के0 यादव व पवन कुमार वर्मा विशेष लोक अभियोजक एवं थाना ललिया पुलिस के न्या0 पैरोकार द्वारा प्रभावी पैरवी के परिणाम स्वरूप न्यायालय विशेष न्यायाधीश पोक्सो एक्ट द्वारा उपरोक्त धाराओं में अभियुक्त कन्धई लाल उपरोक्त को 10 वर्ष का कारावास व 70000 रु0 अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

*सोशल मीडिया सेल*
*पुलिस अधीक्षक कार्यालय*
*जनपद बलरामपुर*

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