ब्रेकिंग न्यूज़ लखनऊ -क्रिसमस एवं नए वर्ष की पूर्व संध्या पर आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की लेनी होगी अनुमति
*रिजोर्ट , पब , रेस्टोरेंट , पार्क में होने वाले कार्यक्रमों की जिला प्रशासन से लेनी होगी अनुमति ।*
*बिना अनुमति के नहीं कर पाएंगे किसी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन ।*
*जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति लेना होगा अनिवार्य ।*
*बिना जिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के कार्यक्रम करवाना पड़ सकता है भारी ।*
*8 महीने का कारावास और 20 हज़ार रुपए का लग सकता है जुर्माना ।*
*होटल , रिजॉर्ट , रेस्टोरेंट ,क्लब, पब , पार्क के संचालको को भी प्रशासन की तरफ से दी गई जानकारी ।*
*20 दिसंबर तक पोर्टल के जरिए कर सकते हैं आवेदन ।*