18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके नागरिक जिनका नाम मतदाता सूची में नही है,29 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर बन सकते है मतदाता – डीएम/जिला निर्वाचन अधिकारी
बने जागरूक नागरिक,मतदाता सूची में जरूर दर्ज कराए अपना नाम – डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी*
*मतदाता पहचान पत्र सहित चुनाव आयोग द्वारा मान्य 12 पहचान पत्रों में किसी से भी दे सकेंगे वोट – डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी*
दिनांक – 21 मार्च 2024
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में अधिक से अधिक मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करें एवं लोकतंत्र को और अधिक मजबूत करें यह अपील डीएम/ जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अरविंद सिंह द्वारा समस्त जनपदवासियो से की गई है।
उन्होंने कहा कि ऐसे युवा/नागरिक जो की 18 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं एवं उनका नाम मतदाता सूची में नही है,उनको मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने की ऑनलाइन सुविधा दी जा रही हैं। भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म – 06 भरकर मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं।
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 29 अप्रैल निर्धारित की गई हैं।
उन्होंने कहा की सभी जागरूक नागरिक बने एवं मतदाता सूची में अपना नाम जरूर दर्ज कराए तथा मताधिकार का प्रयोग कर लोकतंत्र को और अधिक सशक्त एवं मजबूत बनाए।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सिंह ने बताया की मतदान के दिन बूथ पर चुनाव आयोग द्वारा वोटर आईडी कार्ड सहित 12 मान्य पहचान पत्रों में से किसी से भी वोट दिया जा सकता हैं ।
आधार कार्ड,मनरेगा जॉब कार्ड,बैंक या डाकघरों के फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय का स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, एनपीआर स्मार्ट कार्ड, पासपोर्ट फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र, राज्य, लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त सेवा पहचान पत्र मान्य होंगे।