सीबीएसई/आईसीसी बोर्ड के स्कूल/कालेज संचालकों द्वारा अभिभावकों से अवैध वसूली की लगातार मिल रही शिकायतों का डीएम ने लिया संज्ञान
अभिभावकों की जेब पर डाका डालने वाले स्कूल/कोलजों पर डीएम की भृकुटी तनी।
शिक्षा माफियाओं से गठजोड़ करने वाले शिक्षा विभाग के अधिकारियों को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा “उ0प्र0 गुण्डा अधिनियम-1970 की धारा 2(बी)(VI)” के तहत दलाल घोषित करते हुए की जाएगी जिला बदर करने की कार्यवाही,
जिला मजिस्ट्रेट को ‘‘उ0प्र0 सेल्फ फाइनेन्स्ड इन्डिपेन्डेन्ट स्कूल अधिनियम-2018″ के तहत सिविल न्यायायल की शक्तियां प्रदत्त है। अतः जिला मजिस्ट्रेट अब अपने अन्तर्गत निहित न्यायालय की शक्तियों के क्रम में अवैध वसलूी करने वाले कालेज के मालिकों/ प्रबन्धकों/प्रधानाचार्यों के खिलाफ लेगें कड़ा एक्शन, आवश्यकतानुसार जारी होगा समन व वारन्ट
शिक्षा माफियाओं से गठजोड़ में शामिल माध्यमिक शिक्षा विभाग के अधिकारियों पर भी लटकी कार्यवाही की तलवार।
डीएम के बार-बार निर्देश के बाद भी डीआईओएस/माध्यमिक शिक्षा विभाग ने मनमानी करने वाले स्कूल/कालेजो के खिलाफ नहीं की सार्थक कार्यवाही, खानापूर्ति से डीएम नाराज एवं सख्त
डीएम अपनी न्यायिक शक्तियों का प्रयोग कर शिक्षा माफियाओं पर कसेंगे नकेल, जल्द होगी कड़ी कानूनी कार्यवाही