प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनातर्गत लाभार्थियों को मिलेगा रु0 50.00 लाख तक का ऋण

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजनातर्गत लाभार्थियों को मिलेगा रु0 50.00 लाख तक का ऋण

जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राजीव कुमार सक्सेना ने बताया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार नवयुवकों को स्वरोजगार के माध्यम से रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) योजना संचालित की जाती है। जिसके अन्र्तगत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के बेरोजगार, नवयुवको/नवयुवतियों को उद्योग स्थापना हेतु रोजगार को बढावा देने के उद्देश्य से उद्यम क्षेत्र में रू0-50.00 लाख का ऋण तथा सेवा क्षेत्र में रू0-20.00 लाख तक का ऋण बैक के माध्यम से दिलाये जाने का प्राविधान है। योजनान्र्न्तगत विगत वर्षों की भांति वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनपद-बलरामपुर को 35 इकाई मार्जिन मनी धनराशि 100.03 लाख तथा 385 व्यक्तियों को रोजगार प्रदान किये जाने हेतु लक्ष्य निर्धारित किया गया है। योजनान्र्न्तगत ग्रामीण क्षेत्र के लाभार्थियों को परियोजना लागत का 35 प्रतिशत तथा शहरी क्षेत्र के लिए लाभार्थियों को परियोजना लागत का 25 प्रतिशत तक अनुदान दिये जाने की व्यवस्था है। योजनान्र्तगत लाभार्थियों को परियोजना लागत का 05 प्रतिशत अंशदान स्वय वहन करना होगा। योजना में ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जा रहे हैं। आवेदक द्वारा विभाग की वेबसाइट *www.kviconline.gov.in* पर जाकर pmegp e-portal पर क्लिक कर KVIB एजेन्सी का चयन करते हुए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है। आवेदनोंपरान्त आवेदक अपना आवेदन पत्र समस्त आवश्यक प्रपत्रों (आवेदक का नवीनतम फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जाति, निवास प्रमाण-पत्र, शैक्षिक योग्यता, राशन कार्ड/परिवार रजिस्टर नकल, प्रोजेक्ट रिपोर्ट) के साथ किसी भी कार्यदिवस में जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, निकट रानी धर्मशाला, नौशहरा, बलरामपुर से जमा कर सकते है तथा अधिक जानकारी के लिए मो०नं० *9580503170/9839920756* पर भी सम्पर्क कर सकते है।

उन्होंने जनपद के बेरोजगार नवयुवक/नवयुवतियों से अपेक्षा है कि इस योजना का अधिक से अधिक लाभ उठायें और स्वावलम्बी बन कर प्रदेश के विकास में अपना योगदान प्रदान करें।

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