सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग वाली दायर जनहित याचिका को किया खारिज

सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग वाली दायर जनहित याचिका को किया खारिज

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली ने भारतीय चुनावों में बैलेट पेपर सिस्टम को फिर से लागू करने की मांग वाली दायर जनहित याचिका को खारिज कर दिया है। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता के ई०वी०एम० से छेड़छाड़ के दावों को खारिज कर दिया, जिसमें उन नेताओं की असंगतता को उजागर किया गया, जो ई०वी०एम० की विश्वसनीयता पर तभी सवाल उठाते हैं, जब वे चुनाव हार जाते हैं। याचिका को खारिज करते हुए पीठ ने टिप्पणी की ” अगर आप चुनाव जीतते हैं, तो ई०वी०एम० से छेड़छाड़ नहीं होती है”। जब आप चुनाव हारते हैं, तो ई०वी०एम० से छेडछाड होती है। जस्टिस विक्रम नाथ और पी०बी० वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता डा० कौल की दलीलों में कोई दम नहीं पाया। जस्टिस नाथ ने टिप्पणी की, “राजनैतिक दलों को इस प्रणाली से कोई समस्या नहीं है”।

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