रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें गेहूँ,मसूर, सरसों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर-जिला कृषि अधिकारी

रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें गेहूँ,मसूर, सरसों का बीमा कराने की अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर-जिला कृषि अधिकारी

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि रबी फसल मौसम मे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना एवं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना मे फसल बीमा हेतु जनपद मे इफ्‌को टोकियो जनरल इंश्योरेन्स कम्पनी लि०. को नामित किया गया है। योजना के अन्तर्गत प्रतिकूल मौसमीय स्थितियों से अधिसूचित फसलों को क्षति होने की स्थिति में बीमित कृषकों को बीमा कवर / क्षतिपूर्ति प्रदान किया जाता है। जनपद मे रबी मौसम हेतु अधिसूचित फसलें गेहूँ, मसूर, सरसों प्रति हेक्टयर का बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 31 दिसम्बर एवं आम का बीमा कराने हेतु अन्तिम तिथि 15 दिसम्बर है। फसल गेहूँ-1119 रू0 प्रति हेक्टेयर, मसूर-818 रू0 प्रति हेक्टेयर, सरसों -677 रू0 प्रति हेक्टेयर एवं आम-3500 रू0 प्रति हेक्टेयर प्रीमियम निर्धारित है। फसल की बुवाई न कर पाना/असफल बुवाई, फसल की मध्य अवस्था में क्षति, खड़ी फसलों को प्राकृतिक आपदाओं, रोगों, कीटों से क्षति, ओलावृष्टि, जलभराव, बादल फटना, भूस्खलन, बिजली गिरने से क्षति, फसल कटाई के उपरान्त आगामी 14 दिन की अवधि तक खेत मे सुखाई हेतु रखी हुई फसलों को ओलावृष्टि, चकवत, बेमौसम/चकवाती वर्षा से नुकसान की जोखिम को कवर किया गया है। यह योजना स्वैच्छिक आधार पर लागू किया गया है। यदि ऋणी कृषक योजना मे शामिल नही होना चाहते है, तो ऐसी स्थिति मे अपने बैंक शाखा स्तर पर बीमा कराने की अन्तिम तिथि के 07 दिन पहले तक योजनान्तर्गत् प्रतिभागिता नही करने के सम्बन्ध मे लिखित रूप से अवगत कराना होगा। गैर ऋणी कृषक अपना आधार कार्ड, स्व प्रमाणित फसल बुवाई का घोषणा पत्र, नवीनतम खतौनी की नकल, बैंक पासबुक की छायाप्रति. (आई०एफ०एस०सी० कोड सहित) के साथ निकट के कामन सर्विस सेन्टर अथवा बैंक शाखा से फसल पर देय प्रीमियम अंश को जमा करते हुए अपनी फसल का बीमा करा सकते है।

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