फसल कटाई के समय मशीन के साथ फायर स्टिंग्यूसर (अग्निशामक यंत्र), पर्याप्त मात्रा में पानी (400 से 500 लीटर),बाल्टी,गीली जूट की बोरियां, बालू इत्यादि अनिवार्य रूप से रखेंगे कंबाइन मशीन संचालक

फसल कटाई के समय मशीन के साथ फायर स्टिंग्यूसर (अग्निशामक यंत्र), पर्याप्त मात्रा में पानी (400 से 500 लीटर),बाल्टी,गीली जूट की बोरियां, बालू इत्यादि अनिवार्य रूप से रखेंगे कंबाइन मशीन संचालक-डीएम

जनपद में गेहूं की फसल तैयार हो रही है, जिसकी सुरक्षित कटाई एवं भंडारण नितांत आवश्यक है। विगत वर्षों में गेहूँ की खड़ी फसल में आग लग जाने के कारण व्यापक रूप से क्षति दर्ज की गयी है। गेहूँ की तैयार फसल को कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन एवं हाथों से कटाई की जाती है। कृषकों द्वारा कम्बाईन मशीन के साथ भूसा बनाने की मशीन (स्ट्रा रीपर) से गेहूँ के बचे हुए डण्ठल को काट कर भूसा बनाया जाता है। विगत वर्ष के अनुभव एवं प्राप्त शिकायतों के आधार पर स्ट्रा रीपर मशीन से निकलने वाली चिंगारी से फसल एवं उसके अवशेष में आग लग जाती है, जिसके कारण आस-पास गेहूँ की खड़ी फसल में आग लगने की पूर्ण आशंका उत्पन्न होती है।

डीएम श्री पवन अग्रवाल द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम-2005 की धारा-30 के प्रस्तर-2 के विन्दु सं0-3, 5,10 एवं 20 में वर्णित नियमों व निर्देशों के आधार पर सम्भावित आपदा के न्यूनीकरण व शमन हेतु समस्त कम्बाइन मशीन/स्ट्रा रीपर युक्त मशीन स्वामियों को सावधानियों के साथ फसल कटाई करना सुनिश्चित किए जाने का आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत

•फसल कटाई के समय मशीन के साथ फायर स्टिंग्यूसर (अग्निशामक यंत्र), पर्याप्त मात्रा में पानी (400 से 500 लीटर), बाल्टी, गीली जूट की बोरियां, बालू इत्यादि अनिवार्य रूप से रखा जाये।

•फसल कटाई से पूर्व मशीन की अच्छी प्रकार से जॉच / आवश्यक मरम्मत इत्यादि कर लिया जाय ताकि स्पार्क / चिंगारी से होने वाली आग लगने की घटना से बचा जा सके।

•फसल कटाई के समय खेत में लगी हुई बोरिंग एवं पम्पसेट सकिय अवस्था में रखा जाये।

•खड़ी फसल के आस-पास धुम्रपान न किया जाये।

•भूसा बनाने का कार्य उक्त सावधानियों के साथ उन क्षेत्रों में किया जाय जहां पर गेहूँ के दाने निकल चुके हैं।

•समस्त लेखपाल /बीट कान्सटेबल, कृषि विभाग के क्षेत्रीय कर्मचारी / चौकीदार अपने अपने क्षेत्र में भ्रमण करते हुए सुनिश्चित करें कि उनके क्षेत्र में कहीं भी उक्त निर्देशों / सावधानियों के अनुपालन बिना कोई भी कम्बाइन मशीन/स्ट्रा रीपर युक्त मशीन नहीं चले। अनुपालन नहीं करने वाले कम्बाइन मशीन/स्ट्रा रीपर युक्त मशीन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही हेतु अपने उच्चाधिकारियों को रिर्पोट प्रेषित करें, अन्यथा सम्बन्धित कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा।

•अग्नि काण्ड से होने वाली घटनाओं से बचाव हेतु” क्या करें, क्या न करें” एवं “बचाव के उपाय” का ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार कराया जाये।

सभी कंबाइन मशीन स्वामी सभी निर्देशों / सावधानियों का फसल कटाई के समय अनुपालन करना सुनिश्चित करेंगे अन्यथा की दशा में फसल में आग लगने की घटना पर सम्बन्धित कम्बाइन मशीन/स्ट्रा रीपर युक्त मशीन स्वामी के विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।

 

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