खाद की काला बाजारी करने वाले दुकानदारों पर चला विभागीय चाबुक। अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने , उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करने , किसान को रसीद नहीं दिए जाने पर खुदरा विक्रेता एवं थोक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज

खबर का हुआ असर।

खाद की काला बाजारी करने वाले दुकानदारों पर चला विभागीय चाबुक।

अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने , उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करने , किसान को रसीद नहीं दिए जाने पर खुदरा विक्रेता एवं थोक विक्रेता के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज*

दिनांक – 22 जून 2025

जिला कृषि अधिकारी पीसी विश्वकर्मा ने बताया कि शासन एवं मा० कृषि मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही जी का स्पष्ट निर्देश है किसानों को निर्धारित मूल्य पर समस्त प्रकार की उर्वरक प्राप्त हो एवं जबरन किसी को अन्य कोई उत्पाद लेने के लिए बाध्य नहीं करेगा, सभी किसानों को उर्वरक सुलभता से प्राप्त हो इसका हर स्तर पर मॉनिटरिंग की जा रही है ।
उन्होंने बताया कि दिनांक 21 जून को शिकायत प्राप्त हुई कि रेहरा क्षेत्र में यूरिया उर्वरक अधिक मूल्य पर दी जा रही है साथ ही जबरन जिंक ऊर्जा दिया जा रहा है , जिलाधिकारी महोदय बलरामपुर के निर्देश पर जांच करने पर शिकायतकर्ता का बयान लिया गया , प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए खुदरा उर्वरक विक्रेता रेहरा बाजार के प्रोपराइटर श्री संतराम एवं फुटकर उर्वरक विक्रेता को उर्वरक देने वाले थोक उर्वरक विक्रेता में हमीर बसिया एंड ब्रदर भगवती गंज के विरुद्ध उर्वरक अधिक मूल्य पर उर्वरक बेचने , उर्वरक के साथ अन्य उत्पाद की टैगिंग करने , किसान को रसीद नहीं दिए जाने का दोषी मानते हुए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 / 7 के अंतर्गत थाना रेहरा में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है ।

जनपद के समस्त उर्वरक विक्रेताओं को निर्देशित किया जाता है कि किसानों को निर्धारित मूल्य पर उर्वरक की बिक्री करें एवं रसीद अनिवार्य रूप से दी जाए , किसी अन्य उत्पाद की टैगिंग नहीं की जाए , किसान को उनका आधार लेकर ही भूमि की जोत एवं बोई गई फसल की संतुत मात्रा के अनुपात में उर्वरक की बिक्री करें। भविष्य में भी यह कार्रवाई होती रहेगी , दोषी पाए जाने पर उर्वरक विक्रेता के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी ।

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