22 फरवरी को जनपद के सभी 1805 मतदेय स्थलों पर आयोजित होगा विशेष अभियान दिवस
विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत बीएलओ प्राप्त करेंगे दावे एवं आपत्तियां।
भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत 06 जनवरी 2026 से 06 मार्च 2026 तक दावे एवं आपत्तियां प्राप्त की जा रही हैं ।
जिला निर्वाचन अधिकारी श्री विपिन कुमार जैन द्वारा बताया गया है कि विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत आगामी 22 फरवरी 2026 (रविवार) को जनपद के समस्त 1805 मतदेय स्थलों पर विशेष अभियान दिवस का आयोजन किया जाएगा।
विशेष अभियान दिवस पर सभी पदाभिहित अधिकारी/ बूथ लेवल अधिकारी (BLO) अपने-अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर उपस्थित रहकर नागरिकों से प्रपत्र प्राप्त करेंगे और आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करेंगे।
पात्र नागरिक करा सकेंगे नाम शामिल।
ऐसे नागरिक जिनकी आयु 01 जनवरी 2026 को 18 वर्ष या उससे अधिक हो चुकी है और जिनका नाम अभी तक मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 के माध्यम से अपना नाम जुड़वा सकते हैं। इसके अतिरिक्त मतदाता सूची में संशोधन, स्थानांतरण से संबंधित आवेदन भी संबंधित प्रपत्रों के माध्यम से जमा किए जा सकते हैं।
ऑनलाइन सुविधा भी उपलब्ध।
नागरिक आयोग के ECINET मोबाइल ऐप तथा वेबसाइट https://voters.eci.gov.in/� के माध्यम से भी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मतदाता पंजीकरण केंद्र, तहसील, जिला निर्वाचन कार्यालय अथवा संबंधित बीएलओ के माध्यम से भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
*सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खुले रहेंगे मतदेय स्थल।
विशेष अभियान दिवस को प्रभावी बनाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा संबंधित विद्यालयों, जूनियर हाईस्कूल, इंटर कॉलेज, महाविद्यालय एवं अन्य सरकारी भवनों—जहां मतदेय स्थल स्थापित हैं—को सार्वजनिक अवकाश के दिन भी खोलने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि मतदाता आसानी से अपने दावे एवं आपत्तियां प्रस्तुत कर सकें।
जनसामान्य से अपील।
जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपदवासियों से अपील की है कि लोकतंत्र के इस महत्वपूर्ण अभियान में बढ़-चढ़कर सहभागिता करें, अपने मतदाता विवरण की जांच करें तथा किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर समय रहते उसे सही कराएं, जिससे कोई भी पात्र मतदाता सूची से वंचित न रहे और निर्वाचक नामावली त्रुटिरहित बन सके।
